
हरियाणा राइट टू बिजनेस बिल से विनिर्माण क्षेत्र के एमएसएमई को 15 कार्यदिवसों के भीतर मिलेगी सैद्धांतिक मंजूरी*
*पात्र उद्यमों के लिए समयबद्ध स्वीकृति सुनिश्चित करने को डीम्ड अप्रूवल का प्रावधान* *नए और विस्तार करने वाले विनिर्माण एमएसएमई को आवश्यक नियमित मंजूरियां प्राप्त करने के लिए 36 माह की अवधि* *CIPA की वैधता के दौरान नियमित निरीक्षण और दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण* *बिल का उद्देश्य विश्वास आधारित सुशासन को बढ़ावा देना और हरियाणा




































