*बंदियों को विधिक सहायता, मुफ्त अधिवक्ता और कानूनी अधिकारों की दी जानकारी*
*जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निशा ने जेल का निरीक्षण कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश*
गुरुग्राम, 19 अगस्त- हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश-एवं-अध्यक्ष नरेंद्र सुरा के दिशा-निर्देशन में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम की ओर से जिला कारागार भोंडसी में जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निशा ने जेल लोक अदालत के दौरान मामलों की सुनवाई की। उन्होंने बताया कि जेल लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य विचाराधीन बंदियों के मामलों का शीघ्र निपटारा करना है, ताकि उन्हें समय पर राहत मिल सके।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निशा ने जिला कारागार का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने बंदियों को विधिक सहायता, मुफ्त अधिवक्ता की सुविधा तथा उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने जेल में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम द्वारा संचालित लीगल एड क्लिनिक का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि कोई भी बंदी साधारण प्रार्थना-पत्र के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मुफ्त अधिवक्ता की सेवाएं प्राप्त कर सकता है।
उन्होंने जेल प्रशासन को बंदियों की परिवार से मुलाकात, महिला बंदियों की समस्याओं, चिकित्सीय सुविधाओं, साक्षरता, खेलकूद, स्वच्छता, रहन-सहन, खान-पान तथा अन्य कानूनी समस्याओं से संबंधित व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
निशा ने बताया कि आपातकालीन राष्ट्रीय कानूनी सहायता हेल्पलाइन 15100 पर कॉल कर घर बैठे मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त की जा सकती है। इस अवसर पर जेल अधीक्षक विकास कौशिक, उप अधीक्षक अनिल, जेल स्टाफ, पैनल अधिवक्ता तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े अन्य अधिकारी एवं अधिवक्ता मौजूद रहे।








