पीएम कुसुम योजना के तहत लगाए गए सोलर पंप के नियमविरुद्ध कार्य पर वापिस जमा होगी अनुदान राशि : एडीसी

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गुरुग्राम, 19 जुलाई। प्रदेश में किसानों की फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ाने व खेतीबाड़ी में लागत खर्च को कम करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार द्वारा इन योजनाओं के तहत विभिन्न प्रकार की सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा सोलर पंप लगाने के लिए किसानों को पीएम कुसुम योजना के तहत विशेष अनुदान दिया जा रहा है, ताकि किसानों पर ज्यादा वित्तीय बोझ न पड़े और उन्हें पारंपरिक पम्पों से छुटकारा मिल सके । 

एडीसी सोनू भट्ट ने यह जानकारी देते हुए बताया कि विभाग को इस प्रकार की शिकायतें मिल रही हैं कि कई किसानों ने अपने सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टमों को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया है या निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर स्थापित कर उन्हें अन्य किसी कार्यों में उपयोग में लाया जा रहा है। एडीसी ने बताया कि जब पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने की स्वीकृति दी जाती है तो उस समय किसानों से यह लिखित रूप में लिया जाता है कि वे अपने यहां लगने वाले सोलर पंप को ना तो किसी अन्य व्यक्ति को बेचेंगे व ना ही उसे अन्य जगह शिफ्ट करेंगे। यदि वे ऐसा करेंगे तो सरकार उन्हें दी गई अनुदान राशि वापिस ले सकती है।

 एडीसी ने जिला के सब्सिडी प्राप्त किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे ऐसे किसी भी नियमविरुद्ध कार्य करने से बचें व ना ही किसी के बहकावे में आये। उन्होंने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा समय समय पर मौके पर जाकर औचक निरीक्षण भी किया जाता है।

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Author: Bharat Sarathi

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