*श्रमिकों को निःशुल्क विधिक सहायता और सरकारी योजनाओं की दी जानकारी*
*डीएलएसए से संपर्क कर कानूनी सहायता लेने के लिए किया गया जागरूक*
गुरुग्राम, 18 मई- जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम के मार्गदर्शन एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-सह-सचिव, डीएलएसए गुरुग्राम निशा के निर्देशन में जिले के विभिन्न स्थानों पर “नालसा (असंगठित श्रमिकों को विधिक सेवाएं) योजना” विषय पर जागरूकता शिविर आयोजित किए गए।
यह जागरूकता शिविर पैनल अधिवक्ता निर्मला यादव एवं पैरालीगल वालंटियर रीटा रानी द्वारा आयोजित किया गया। शिविर के दौरान असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों एवं मजदूरों को उनके कानूनी अधिकारों तथा नालसा योजना के अंतर्गत मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी प्रतिनिधित्व, श्रमिक अधिकार, मुआवजा, सामाजिक कल्याण योजनाएं, न्यूनतम मजदूरी, कार्यस्थल सुरक्षा तथा सरकारी योजनाओं तक पहुंच संबंधी जानकारी भी प्रदान की गई।
प्रतिभागियों को बताया गया कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक डीएलएसए गुरुग्राम के माध्यम से निःशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही मजदूरी विवाद, शोषण, घरेलू हिंसा, दुर्घटना मुआवजा एवं अन्य कानूनी मामलों में सहायता के लिए डीएलएसए से संपर्क किया जा सकता है।
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-सह-सचिव निशा ने कहा कि डीएलएसए गुरुग्राम समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेष रूप से कमजोर एवं वंचित श्रमिकों तक न्याय की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने श्रमिकों से अपील की कि वे अन्य लोगों को भी निःशुल्क विधिक सहायता सेवाओं के बारे में जागरूक करें।








