शिक्षक भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू

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गुरुग्राम, 21 अगस्त। जिलाधीश एवं डीसी उत्तम सिंह ने 22 अगस्त को आयोजित होने वाली राजकीय मॉडल संस्कृत विद्यालयों, पीएम श्री विद्यालयों तथा मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं आरंभिक अंग्रेजी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं सुचारु ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लागू करने के आदेश दिए हैं।

जारी आदेश के अनुसार उक्त स्क्रीनिंग परीक्षा 22 अगस्त 2026 को दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा परीक्षा की निष्पक्षता एवं सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में स्थित सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश तथा फोटोस्टेट मशीनों एवं अन्य प्रतिलिपि बनाने वाले उपकरणों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा।

आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में हथियार या चोट पहुंचाने में सक्षम अन्य वस्तुएं लेकर चलने, नारे लगाने तथा पोस्टर अथवा अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित करने पर भी रोक रहेगी। यह आदेश 21 अगस्त 2026 से प्रभावी होकर परीक्षा समाप्त होने तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 तथा अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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Author: Bharat Sarathi

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