विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों एवं बाल अधिकारों के प्रति किया जागरूक
गुरुग्राम, 18 अगस्त- जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम नरेंद्र सुरा के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम द्वारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बसई में पॉक्सो अधिनियम विषय पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निशा ने विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पॉक्सो अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण प्रदान करना तथा बाल पीड़ितों के लिए सुरक्षित, संवेदनशील एवं बाल-अनुकूल कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।
उन्होंने विद्यार्थियों को जागरूक करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार का सामना करने अथवा ऐसा कोई व्यवहार देखने पर बिना किसी भय या झिझक के अपने माता-पिता, अध्यापक या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को तुरंत इसकी जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने बच्चों को अपने अधिकारों एवं व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति सजग रहने के लिए भी प्रेरित किया।
अधिवक्ता देवेंद्र यादव ने भी विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा तथा किसी भी अपराध की सूचना बिना डर के देने के महत्व के बारे में जागरूक किया।








