डीएलएसए की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निशा ने विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के प्रति किया जागरूक

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पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों एवं बच्चों के अधिकारों की दी जानकारी

लॉर्ड जीसस पब्लिक स्कूल में किया पौधारोपण, विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए किया प्रेरित

गुरुग्राम, 22 जुलाई- जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम नरेंद्र सुरा के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), गुरुग्राम द्वारा लॉर्ड जीसस पब्लिक स्कूल सेक्टर-37डी गुरुग्राम में पॉक्सो अधिनियम विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में डीएलएसए की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निशा ने विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो अधिनियम) के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम बच्चों को लैंगिक अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने तथा बाल पीड़ितों के लिए सुरक्षित एवं संवेदनशील न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया है।

उन्होंने विद्यार्थियों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने तथा किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार या घटना की जानकारी होने पर बिना किसी भय के अपने माता-पिता, अध्यापकों या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को इसकी सूचना देने के लिए प्रेरित किया।

इस अवसर पर अधिवक्ता अर्चना चौहान ने भी विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों, बच्चों के अधिकारों एवं व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में जानकारी दी।

कार्यक्रम के दौरान डीएलएसए की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निशा ने विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया। उन्होंने विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में भी बताया और लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करने के लिए प्रेरित किया। विद्यार्थियों ने भी पौधों के संरक्षण का संकल्प लिया।

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Author: Bharat Sarathi

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