भाजपा कार्यालय, गुरुकमल के 300 मीटर दायरे में धारा 163 लागू

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनज़र जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश

गुरुग्राम, 14 जुलाई। जिला मजिस्ट्रेट एवं डीसी उत्तम सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत गुरुकमल, सेक्टर-31 स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय के 300 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेशों के अनुसार, 14 जुलाई को भाजपा कार्यालय के बाहर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने, सार्वजनिक शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा यातायात को सुचारु रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशों के तहत बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। साथ ही आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, भाला, कुल्हाड़ी, चाकू अथवा अन्य किसी प्रकार के हथियार या ऐसे सामान, जिनका उपयोग हथियार के रूप में किया जा सकता हो, लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। सड़क अथवा सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करने तथा सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने वाली गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है।

यह आदेश पुलिस कर्मियों, ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों तथा विधि द्वारा अधिकृत व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 तथा अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।

Bharat Sarathi
Author: Bharat Sarathi

Leave a Comment

और पढ़ें

error: Content is protected !!