17 जुलाई तक संबंधित न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं पक्षकार
गुरुग्राम, 3 जुलाई- हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देशानुसार 18 जुलाई 2026 को पूरे हरियाणा में चेक बाउंस मामलों के निपटान के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 से संबंधित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निशा ने बताया कि जिन व्यक्तियों के चेक बाउंस से संबंधित मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं, वे 17 जुलाई 2026 तक अपने संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर अपने मामलों को विशेष लोक अदालत में विचारार्थ प्रस्तुत कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इस विशेष लोक अदालत में लंबित अपीलों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि पक्षकार आपसी सहमति से अपने विवादों का शीघ्र, सरल और कम खर्च में समाधान प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों के निपटारे से पक्षकारों के समय, धन और ऊर्जा की बचत होती है। साथ ही लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय सभी पक्षों पर अंतिम और मान्य होता है।
अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुरुग्राम के कार्यालय अथवा हेल्पलाइन नंबर 0124-2221501 पर संपर्क कर सकते हैं।








