*जनगणना के सफल संचालन में जनप्रतिनिधियों व नागरिकों का सहयोग जरूरी : डीसी*
गुरुग्राम, 22 मई। भारत की जनगणना 2027 के कार्य को जिला गुरुग्राम में समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से डीसी एवं जिला जनगणना अधिकारी उत्तम कुमार ने जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 7 के तहत आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, कैंटोनमेंट बोर्ड सहित शहरी स्थानीय निकायों के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनगणना कार्य में लगे प्रगणकों, पर्यवेक्षकों एवं अन्य अधिकारियों को पूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायतों के सरपंच, पंच तथा अन्य सदस्यों को भी जनगणना कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए आवश्यक सहयोग देने को कहा गया है। वहीं नंबरदारों एवं गांव के मुखियाओं को अपने-अपने क्षेत्रों में जनगणना कर्मचारियों की सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि जनगणना कार्य में किसी प्रकार की बाधा, देरी या अवरोध उत्पन्न नहीं होने दिया जाएगा तथा संबंधित विभाग और स्थानीय निकाय आवश्यकतानुसार हर संभव सहयोग प्रदान करेंगे। डीसी ने कहा कि जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है, जिसके सफल संचालन के लिए सभी जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनगणना कार्य पूरी गंभीरता एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न कराया जाए।
जनगणना कार्य में किसी प्रकार की बाधा या देरी होने पर जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।








