राव नरेंद्र सिंह को कथित सीडी कांड में बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने ट्रायल पर लगाई रोक

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नारनौल कोर्ट की कार्यवाही पर फिलहाल स्टे, चार्जशीट को दी गई चुनौती पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी

चंडीगढ़/नारनौल, 2 अप्रैल। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को कथित सीडी कांड मामले में बड़ी राहत मिली है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नारनौल की ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर फिलहाल रोक (स्टे) लगा दी है।

गुरुवार को यह मामला नारनौल की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हर्षाली चौधरी की अदालत में सूचीबद्ध था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब इस पर आगे की कार्यवाही फिलहाल थम गई है।

जानकारी के अनुसार एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) गुरुग्राम द्वारा इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसे राव नरेंद्र सिंह की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया।

यह है पूरा मामला
मामला पलवल में 30 एकड़ जमीन के सीएलयू (चेंज ऑफ लैंड यूज) के बदले कथित रूप से पैसों की मांग से जुड़े स्टिंग ऑपरेशन से संबंधित है।

स्टिंग ऑपरेशन से शुरू हुआ विवाद
बताया जाता है कि वर्ष 2013 में धर्मेंद्र नामक व्यक्ति ने इस मामले में स्टिंग ऑपरेशन किया था। इसके बाद वर्ष 2016 में एफआईआर दर्ज की गई। इस पूरे मामले को लेकर इनेलो नेता रामपाल माजरा ने लोकायुक्त में शिकायत भी दी थी। हाल ही में इनेलो ने चंडीगढ़ में इस कथित सीडी को सार्वजनिक करते हुए प्रेस वार्ता भी की थी।

वकील ने दी जानकारी
राव नरेंद्र सिंह के वकील ओपी यादव ने बताया कि चार्जशीट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नारनौल ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट में होगी।

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Author: Bharat Sarathi

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