हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 के नियम 54 में ‘पेंशन वितरण प्राधिकारी’ शब्द को ‘पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी’ के रूप में संशोधित किया

चंडीगढ़, 9 मई- हरियाणा सरकार ने आज परिवार पेंशन की स्वीकृति हेतु हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 के नियम 54 में ‘पेंशन वितरण प्राधिकारी’ शब्द को ‘पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी’ के रूप में संशोधित किया है।           

यह संशोधन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया है।

            नियम 54 के अनुसार पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर परिवार के अगले पात्र सदस्य को परिवार पेंशन के संबंध में यह कहा गया है कि पेंशनभोगी की मृत्यु की स्थिति में उसकी विधवा/विधुर को पारिवारिक पेंशन उसी पेंशन भुगतान आदेश के तहत दी जाएगी जिसके तहत पेंशनर अपनी पेंशन प्राप्त कर रहा था।

            पेंशन संवितरण प्राधिकारी पेंशनभोगी का मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के साथ-साथ पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के लिए सामान्य आवेदन पर विधवा/विधुर को पारिवारिक पेंशन का भुगतान आरंभ करेगा। यदि विधवा/विधुर जीवित या पात्र नहीं है, तो परिवार पेंशन अन्य पात्र परिवार के सदस्यों को देय होगी, जो पेंशनभोगी के पेंशन भुगतान आदेश की दो प्रतियों के साथ आवश्यक स्व-फोटो और अन्य आवश्यक दस्तावेज संबंधित पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी को आवेदन करेगा।

            इस तरह के अनुरोध की प्राप्ति पर पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी मामले को नए पेंशन भुगतान आदेश जारी करने के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा और पात्रता), हरियाणा को अग्रेषित करेगा। ऐसे सदस्य उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना परिवार पेंशन का आजीवन बकाया, यदि कोई हो, प्राप्त करने के भी हकदार होंगे।

            जहां कोई परिवार का उत्तराधिकारी पेंशन का हकदार नहीं है, उस मामले में आजीवन एरियर का भुगतान उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के लिए प्रदान किए गए नामांकन के अनुसार किया जाएगा।

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