चंडीगढ़, 9 मई – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य वन कार्यकारी अनुभाग (ग्रुप सी) सेवा नियम, 1998 में संशोधन के संबंध में फॉरेस्ट गार्ड्स की सेवा में प्रवेश के लिए योग्यता मानदंड बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गई।           

वन रक्षकों की भर्ती के लिए अब तक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिकुलेशन थी लेकिन इसे अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10+2/उच्च मानक (मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत एक विषय के रूप में; या उच्च मानक में हिंदी एक विषय के रूप में) किया है।           

कैबिनेट ने फॉरेस्ट गार्ड्स की भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता को मैट्रिक से 10+2 तक हिंदी या संस्कृत के साथ मैट्रिक में एक विषय के रूप में या हिंदी को उच्च मानक में एक विषय के रूप में बढ़ाने के लिए संशोधन को मंजूरी दी।

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