ग्राम सचिव-II और महाग्राम सचिव के नए पदों के सृजन के परिणामस्वरूप नियमों में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी

चंडीगढ़, 9 मई- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विकास एवं पंचायत विभाग (ग्रुप-सी) फील्ड कार्यालय सेवा नियम, 2012 में बेहतर योग्यता और वेतनमान पाने वाले ग्राम सचिव-II और महाग्राम सचिव के नए पदों के सृजन के परिणामस्वरूप नियमों में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है।

            हरियाणा विकास एवं पंचायत विभाग (ग्रुप-सी) फील्ड कार्यालय सेवा, नियम 2012 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा ग्राम सचिव के 2237 पद भरे गए थे। 2019 के संशोधित नियम के अनुसार ग्राम सचिव के पद के लिए निर्धारित योग्यता किसी भी विषय में स्नातक थी।

            राज्य सरकार ने ग्राम सचिव-II के रूप में किसी भी विषय में स्नातक और कंप्यूटर का ज्ञान की योग्यता के साथ 2250 और पदों को सृजित करके ग्राम सचिव के मौजूदा काडर का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। इससे काडर की संख्या 4487 हो जाएगी। इसके साथ ही महाग्राम सचिव के रूप में भी 125 पद सृजित किए गए हैं। इसके अलावा, मौजूदा ग्राम सचिवों के नामकरण को ग्राम सचिव-I के रूप में बदल दिया गया है।

            इन संशोधनों में मुख्य रूप से ग्राम सचिव-II  और महाग्राम सचिव के नवसृजित काडर को शामिल करना, ग्राम सचिव के मौजूदा काडर के नामकरण में बदलाव कर ग्राम सचिव-I करना तथा ग्राम सचिव-II के पद के लिए किसी भी विषय में स्नातक और कंप्यूटर के ज्ञान के रूप में शैक्षिक योग्यता आदि सम्मिलित करना शामिल है।

            इन संशोधनों के साथ, ग्राम सचिव को सौंपी गई ग्राम पंचायतों की संख्या कम हो जाएगी, जिससे पंचायतों के कामकाज में दक्षता आएगी।

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