गुरुग्राम वीरवार, 10 जून 2021। गुरुग्राम के डीटीपी एन्फोर्समेंट आर.एस. बाठ ने सेक्टर-77, गुरुग्राम की काॅलोनी में तोड़-फोड़ करते हुए मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल और ज़मीन के मालिकों द्वारा अदालत के आदेशों की काॅपी, जिसमें आर.एस. बाठ को स्पष्ट निर्देश थे कि वह इस जगह में प्रवेश नहीं कर सकता और न ही कोई पहले से बनी सड़कों, इमारतों इत्यादि को नुकसान पहँुचा सकता है।

इन आदेशों को देखने पर उसने कहा कि मुझे इन आदेशों की जानकारी है लेकिन मैं फिर भी कार्रवाई करूंगा आपको जो करना है अदालत में जाकर करें। जब उनसे पूछा गया कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट कौन है तो उसने कहा कि मैं ही ड्यूटी मैजिस्ट्रेट हूं, मैं ही सरकार हूँ, मैं ही मंत्री हूं और मैं ही अदालत हूं।

गौरतलब है कि किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ के खिलाफ जारी स्थगन आदेश पर अगली सुनवाई एक जुलाई को होनी है। जब उनको पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के 28 अप्रैल जारी पूरे हरियाणा में तोड़-फोड़ पर रोक के आदेशों के बारे बताया तो उसने कहा कि हाई कोर्ट तो इस तरह के आदेश देता रहता है, हम हाई कोर्ट के आदेश देने से अपना काम नहीं रोकते जिसको जाना है हाई कोर्ट में जाकर कार्रवाई करे।

इतना कहने के बाद पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल ने 100 नंबर पर काॅल कर पुलिस को बुलाया तथा ये सब जानकारी पुलिस को लिखित रूप से दर्ज करके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। 

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