जिला प्रशासन नें की कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर एडवाइजारी जारी

आईटी/आईटीईएस और कॉर्पोरेट कार्यालय 3 मई तक घर से करेगें कार्यालय संचालित
अंत्येष्टि और दाह संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों तक सीमित

पंचकूला, 25 अप्रैल। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए, जिला मजिस्ट्रेट-कम-अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पंचकूला मुकुल कुमार ने सभी सार्वजनिक/निजी अस्पतालों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सामान्य श्रेणी के कुल बेड क्षमता का कम से कम 50 प्रतिशत और आईसीयू/वेंटीलेटर श्रेणी की कुल बेड क्षमता का 70 प्रतिशत पंचकूला के सभी सार्वजनिक/निजी अस्पतालों में कोविड-19 मामलों के लिए मानव संसाधन और लॉजिस्टिक्स (ड्रग्स, उपभोग्य सामग्रियों, आईसीयू आदि) की पर्याप्त उपलब्धता के साथ समर्पित किये जायें। बिस्तरों को डाइवर्ट करने की तत्काल आवश्यकता के मामले में, उपरोक्त आरक्षण /मांग में कोई भी बदलाव केवल जिला मजिस्ट्रेट, पंचकूला और सिविल सर्जन, पंचकुला की पूर्व स्वीकृति के साथ ही किया जा सकता है।

कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए जिलाधीश मुकुल कुमार ने आदेश जारी कर कहा है कि आईटी/आईटीईएस इकाइयां और कॉर्पोरेट कार्यालय आगामी 3 मई, 2021 प्रात: 9:00 बजे तक घर से ही कार्यालय संचालित करेगेंं।  सामाजिक/शैक्षणिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक/राजनीतिक कार्य और अन्य मण्डल सभाओं के लिए 17 अप्रैल, 2021 को आदेशों में संशोधन किया गया है। आदेशों के अनुसार अंत्येष्टि और दाह संस्कार के लिए, भागीदारी अधिकतम 20 व्यक्तियों तक सीमित होगी। इन आदेशों में निर्देशित किया गया है कि सामाजिक/शैक्षणिक / खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक/राजनीतिक कार्यों और अन्य मण्डली सभाओं के आयोजन के लिए संबंधित (एस. डी.एम) की पूर्व अनुमति लेनी होगी। (एस.डी.एम) संबंधित विभागों से आवश्यक एनओसी प्राप्त करने के बाद ही अनुमति जारी करेंगे। वहीँ, जनता को ‘कोरोना कर्फ्यू’ के आरंभ के समय भीड़/यातायात की भीड़ से बचने के लिए केवल दिन के समय विवाह और अन्य कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

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