पंचकूला: कोरोना महामारी के मद्देनजर धारा 144 लागू
सरकारी ड्यूटी, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस व आपातकाल सेवाओं को छूट
पंचकूला, 25 अप्रैल। जिला पंचकूला में कोरोना महामारी के मद्देनजर धारा 144 लागू की गई है। पुलिस उपायुक्त मोहित होंडा ने आदेश जारी कर पंचकूला में धारा 144 तुरंत प्रभाव से लागू की गई है। पंचकूला एसपी मोहित हांडा ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार व हरियाणा गृह विभाग के आदेशों के तहत पंचकूला में धारा 144 लागू है। धारा 144 के महत 4 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध है। कोरोना महामारी के दौरान सरकारी ड्यूटी ओर तैनात स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग व अन्य आपातकाल सेवाओं से संबंधित कर्मचारियों और व्यक्तियों को इन आदेशों के तहत छूट दी गई है। धारा 144 का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत की कार्रवाई के आदेश है।
पुलिस उपायुक्त पंचकूला मोहित हांडा ने बताया कि कोरोना महामारी के बढते सक्रमण पर नियंत्रण हेतु पंचकूला क्षेत्र में तुरंत प्रभाव से धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए है। पुलिस उपायुक्त ने कहा कि नाईट लाकडाउन (नाईट कोरोना कर्फ्यू) की उल्लंघना करनें वालो को बख्शा नही जायेगा। बेवजह घुमनें वालो पर भी होगी सख्त कार्यवाही की जा रही है। पुलिस उपायुक्त ने कहा कि किसी भी रस्म पगडी/संस्कार पर 20 लोगो को खुलें में शादी समारोह के लिए 50 लोगो से अधिक इकत्रित नही हो सकते। अगर कोई इन आदेशो की उल्लघना करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाई की जायेगी।
मास्क ना पहनने वालों पर सख्त कार्यवाही
पुलिस ने आप सभी से सहयोग के लिए अपील करते कहा कि मास्क पहनकर रखें। सोशल डिस्टैंसिग की पालना करें, समय समय पर हाथो को सैनेटाईज करें। मास्क ना पहननें के मामलें में लापरवाही करने वालो के खिलाफ भी कार्यवाई की जा रही है। मास्क ना पहननें आप पर 500 रुपये का जुर्माना किया जायेगा। कोविड-19 की शुरुआत से लेकर अब तक 25049 लोगों के चालान किए जा चुके है।