परीक्षाओं के चलते परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू

भिवानी/मुकेश वत्स

 सेकेंडरी/सीनियर सेकेंडरी और डीएलएड की परीक्षाओं को नकल रहित व शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने को लेकर जिलाधीश जयबीर सिंह आर्य ने जिला में बनाए गए परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए हैं। धारा 144 परीक्षाएं समाप्त होने तक लागू रहेंगी।

जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार जिला में सेकेंडरी/सीनियर सेकेंडरी और डीएलएड की 26 अक्टूबर से 23 नवंबर तक नियमित, री-अपीयर परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। परीक्षाओं के लिए जिला में विभिन्न स्कूलों/कॉलेजों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिलाधीश के आदेशानुसार सभी परीक्षा केन्द्रों के समीप 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगें। परीक्षा केन्द्र के आसपास घातक हथियार जैसे लाठी, जेली, बरछी, चाकू, साईकिल चैन, पिस्तोल, बंदूक  इत्यादि लेकर कोई व्यक्ति घूमता हुआ पाया गया तो उसे धारा 144 की अवहेलना माना जाएगा और दोषी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा कर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। परीक्षा के समय परीक्षा केन्द्र के आस-पास की सभी फोटोस्टेट की दुकानें बंद रहेंगी।

You May Have Missed

error: Content is protected !!