भिवानी/मुकेश वत्स जिलाधीश जयबीर सिंह आर्य ने दीपावली, गुरु पर्व व क्रिसमस आदि पर्व के मद्देनजर विशेष आदेश जारी किए हैं। जारी किए गए आदेशानुसार जिला में कोई भी व्यक्ति अस्थाई लाइसेंस के बिना पटाखों व आतिशबाजी के भंडारण और बिक्री का कार्य नहीं कर सकता है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पटाखे-आतिशबाजी चलाने के लिए भी उच्च व उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधीश ने इस संबंध में आदेश भी जारी किए हैं। जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा है कि पटाखों व आतिशबाजी के कारण होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने तथा सुरक्षा के मद्देनजर उच्च व उच्चतम न्यायालयों ने इनके उपयोग के संबंध में विशेष आदेश जारी किए हैं। न्यायालय के आदेशानुसार जिला में दीपावली व गुरुपर्व पर पटाखों, आतिशबाजी व अन्य आग्रेय पदार्थों के भंडारण, बिक्री तथा इन्हें चलाने की गतिविधियों को नियंत्रित किया जाएगा। अपने आदेशों में जिलाधीश ने निर्देश दिए हैं कि अस्पताल, नर्सिंग होम, पीएचसी और सीएचसी, शिक्षण संस्थाओं व धार्मिक संस्थाओं के आसपास 100 मी. दायरा साईलेंस जोन है, जहां पर पटाखे आदि नहीं चलाए जा सकते। Post navigation परीक्षाओं के चलते परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू कपड़ा प्लांट में आग से भारी तबाही, एक फैक्ट्री पूरी तरह ध्वस्त