गणना प्रपत्र बीएलओ को वापस जमा कराने के लिए अब केवल एक दिन का समय शेष
चंडीगढ़, 23 जुलाई- हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक कुल 2,06,55,221 (100%) मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। इनमें से 1,72,49,753 (83.51%) गणना प्रपत्र बीएलओ के माध्यम से डिजिटाइज्ड एवं अपलोड किए जा चुके हैं। गणना प्रपत्र बीएलओ को वापस जमा कराने के लिए अब केवल एक दिन का समय शेष है।
31 जुलाई 2026 को प्रकाशित होने वाली प्रारंभिक मतदाता सूची-2026 में केवल उन्हीं मतदाताओं के नाम शामिल किए जाएंगे, जिनके हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र बीएलओ को प्राप्त हो चुके होंगे। जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं होंगे, उनके नाम प्रारंभिक मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। ऐसे मतदाता voters.eci.gov.in पोर्टल के माध्यम से भी अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भर सकते हैं।
23 जुलाई 2026 तक 34,02,917 (16.47%) ऐसे मतदाता चिन्हित किए गए हैं, जो स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं, अनुपस्थित हैं, मृतक हैं अथवा जिनके नाम किसी कारणवश मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि के रूप में दर्ज हैं। ऐसे मतदाताओं के नाम प्रारंभिक मतदाता सूची-2026 में शामिल नहीं किए जाएंगे। इन मतदाताओं की सूची मतदान केंद्रवार तैयार कर सभी बीएलओ के माध्यम से राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए को उपलब्ध कराई गई है तथा यह सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी।
प्रारंभिक मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं का मिलान विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान प्राप्त सूचनाओं से किया जाएगा। जिन मतदाताओं के संबंध में कोई आपत्ति या विसंगति पाई जाएगी, उन्हें संबंधित निर्वाचन पंजीयन अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी द्वारा सुनवाई का नोटिस जारी किया जाएगा। ऐसे मतदाताओं से निर्धारित तिथि पर आवश्यक दस्तावेजों सहित उपस्थित होने का आग्रह किया गया है, ताकि उनका नाम 3 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जा सके।
जिन मतदाताओं ने किसी कारणवश अपना गणना प्रपत्र बीएलओ को जमा नहीं कराया है, वे 31 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं, पहले से दर्ज प्रविष्टियों में सुधार अथवा पता/स्थान परिवर्तन के लिए फॉर्म-8 भरा जा सकता है।
निर्वाचन पंजीयन अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी मतदाता 15 दिनों के भीतर संबंधित जिलाधिकारी के समक्ष तथा जिलाधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है।








