*विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों एवं कानूनी अधिकारों की दी गई जानकारी*
*विधिक जागरूकता के साथ पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया गया संदेश*

गुरुग्राम, 07 जुलाई- जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम नरेंद्र सुरा के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम द्वारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सुखराली में पॉक्सो अधिनियम विषय पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम निशा ने विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो), 2012 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम बच्चों को अपराधों से संरक्षण प्रदान करने तथा पीड़ित बच्चों के लिए सुरक्षित, संवेदनशील एवं बाल-अनुकूल न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि यदि उनके साथ अथवा उनके सामने किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार होता है तो वे बिना किसी भय या संकोच के अपने माता-पिता, अध्यापकों अथवा किसी विश्वसनीय व्यक्ति को इसकी जानकारी दें।
अधिवक्ता अनुप कटारिया ने भी विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों से अवगत कराया। उन्होंने बच्चों को उनके अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा तथा किसी भी अपराध की सूचना बिना डर या झिझक के संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाने के महत्व के बारे में जानकारी दी।
कार्यक्रम के दौरान पौधारोपण अभियान के अंतर्गत विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पौधे लगाने, उनकी देखभाल करने तथा पर्यावरण संरक्षण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया गया।









