निकाय चुनाव में मतदान व मतगणना के दौरान जिला में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश ने धारा 163 लागू करने के दिए निर्देश

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2 मार्च को मतदान व 12 मार्च को मतगणना कार्य संपन्न होने तक प्रभावी रहेंगे आदेश

गुरुग्राम, 28 फरवरी। निकाय चुनाव 2025 के तहत जिला के पांचों निकाय क्षेत्रों में 2 मार्च को मतदान होगा। मतदान के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश अजय कुमार ने 2 मार्च की शाम मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने व 12 मार्च के दिन मतगणना संपन्न होने तक भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 की धारा 163 लगाने के आदेश दिए हैं।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि उपरोक्त अवधि के दौरान सभी मतदान केंद्रों व संबंधित निकाय क्षेत्रों में बनाए गए मतगणना केंद्रों की 200 मीटर परिधि के भीतर व्यक्तियों का गैरकानूनी रूप से एकत्र होना और सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना, निकाय चुनाव-2025 के कारण संबंधित निकाय क्षेत्र के भीतर तनाव, परेशानी, बाधा या व्यक्ति को चोट या मानव जीवन और संपत्ति को नुकसान, सार्वजनिक शांति और सौहार्द में गड़बड़ी पैदा कर सकता है। जिसको मद्देनजर रखते हुए जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2 मार्च को सायं 06:00 बजे तक या मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक तथा 12 मार्च को मतगणना का कार्य पूरा होने तक पांच से अधिक व्यक्तियों के गैरकानूनी रूप से एकत्रित होने तथा आग्नेयास्त्रों और अन्य वस्तुओं को ले जाने, जिससे चोट लग सकती है, पर रोक लगाई है।

जारी आदेशों में कहा गया है कि ये निर्देश कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी वाले पुलिस अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों, चुनाव ड्यूटी पर तैनात सेक्टर अधिकारियों आदि पर लागू नहीं होंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और अन्य लागू अधिनियमों/नियमों के तहत अभियोजन और दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

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Author: Bharat Sarathi

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