निकाय चुनाव 2025- प्रशासन की तैयारियां पूरी, 1109 बूथों पर मतदान के लिए आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने सफल चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश

रिटर्निंग अधिकारी सुनिश्चित करें कि मतदाताओं व पोलिंग पार्टियों को न हो कई परेशानी : जिला निर्वाचन अधिकारी

एक व दो मार्च सहित 12 मार्च को मतगणना के दिन संबंधित निकाय क्षेत्र व साथ लगते तीन किलोमीटर क्षेत्र में बंद रहेंगी शराब की दुकानें

गुरुग्राम, 28 फरवरी। निकाय चुनाव 2025 के अंतर्गत रविवार को होने वाले मतदान के लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शनिवार को संबंधित निकाय क्षेत्रवार रिटर्निंग अधिकारी चिन्हित स्थान से 1109 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां सामग्री के साथ रवाना करेंगे। ऐसे में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अजय कुमार ने चुनावी प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न विषय जैसे पोलिंग पार्टियों का अंतिम प्रशिक्षण, ईवीएम वितरण व मतदान केंद्र तक संबंधित के लिए यातायात व्यवस्था, सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर पुलिस ऑफिसर, रिजर्व पोलिंग पार्टी के अलावा मॉक पोल संबंधी तैयारी के लिए पांचों निकाय क्षेत्रों के आरओ व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आरटीए विभाग से समन्वय बनाकर एक मार्च को पोलिंग पार्टी मतदान केंद्र के लिए रवाना करें। इसके लिए बसों की व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही किसी प्रकार की अव्यवस्था ना फैले इसके लिए सभी बसों पर संबंधित वार्ड का नाम व मतदान केंद्र का नाम जरूर चस्पा किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि पोलिंग पार्टियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसकी तैयारी भी 1 मार्च को प्रशिक्षण व चुनाव सामग्री वितरण कार्यक्रम के दौरान ही उचित प्रकार से की जाए।

सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान, प्रातः 7 बजे किया जाएगा मॉक पोल

डीसी ने कहा कि रविवार 2 मार्च को मतदान शुरू होने से पूर्व प्रत्याशी अथवा उनके पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में प्रातः 7 बजे मॉक पोल किया जाएगा। इसके उपरांत सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान संपन्न करवाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी वोटर को मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल ले जाने के इजाजत नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्धारित नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी

दो अलग-अलग ईवीएम पर मतदान कर चुन सकेंगे मेयर/चेयरमैन व पार्षद

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सोहना नगर परिषद व गुरुग्राम नगर निगम के वार्ड संख्या 22 को छोड़कर जिला में सभी निकाय क्षेत्र के बूथ पर दो ईवीएम मौजूद रहेगी। एक ईवीएम से वार्ड मेंबर के लिए व दूसरी ईवीएम से मेयर/चेयरमैन प्रत्याशी के लिए मतदान कर सकेंगे। इसकी जानकारी प्रत्येक मतदाता को होनी चाहिए। सही जानकारी के साथ मतदाता अपने मत का सही इस्तेमाल कर सकेगा।

मतदान केंद्रों पर सहायता के लिए मौजूद रहेंगे स्वयंसेवी

मतदान के वक्त किसी भी वोटर को असुविधा न हो। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से अलग-अलग तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। मतदान के लिए पहुंचने वाले बुजुर्ग और अन्य ऐसे मतदाता जिन्हें सहारा लेकर चलने के लिए किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता है, उन्हें स्वयंसेवी (वॉलंटियर्स) की सहायता दी जाएगी।

मतदाता शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में करें बढ़ चढ कर मतदान

जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से आह्वान करते हुए कहा कि वे 2 मार्च को होने वाली शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में बढ़ चढ कर मतदान करें। मतदान में केवल वही मतदाता मताधिकार का उपयोग कर सकेगा जिसका नाम सम्बन्धित नगर निगम/ नगर परिषद अथवा नगरपालिका की मतदाता सूची में शामिल है। मतदाता का नाम सम्बन्धित नगर निगम/ नगर परिषद अथवा नगरपालिका की मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है। सभी मतदाताओं को मतदान करने के लिए अपने साथ फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर आना होगा।

वोटर कार्ड के अलावा अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र से कर सकेंगे मतदान

डीसी अजय कुमार ने कहा कि जिन मतदाताओं के पास यदि वोटर कार्ड नहीं हैं तो वे अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी वोट डाल सकते हैं। ऐसे मतदाता पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंगस द्वारा कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त एससी, एसटी, ओबीसी प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज, पेंशन दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिक, पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, भूतपूर्व विधवा आश्रित प्रमाण पत्र, बुढ़ापा पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश फोटो सहित, स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित, राशन कार्ड, यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड दिखाकर वोट डाल सकते हैं।

जिला में पांच निकाय क्षेत्रों के 1109 बूथों के लिए लिए रिजर्व रहेंगी 333 पोलिंग पार्टियां

जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि 2 मार्च को गुरुग्राम नगर निगम में 905 बूथ, मानेसर नगर निगम में 96 बूथ, सोहना नगर परिषद में 47 व नगर परिषद पटौदी जाटौली मंडी में 45 बूथ सहित नगर पालिका फर्रुखनगर में 16 बूथ पर चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। इसके लिए 1109 पोलिंग पार्टियां बनाई गई है व 333 रिजर्व पोलिंग पार्टियां बनाई गई है। उन्होंने बताया सम्पूर्ण चुनावी प्रक्रिया को सरल व सुगम रूप से सम्पन्न कराने के लिए आज अंतिम प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधित निकाय क्षेत्र में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा चिन्हित स्थान पर आयोजित किया जाएगा। पोलिंग पार्टी में एक पीठासीन अधिकारी, एक वैकल्पिक पीठासीन अधिकारी तथा दो मतदान अधिकारी शामिल हैं। जिन बूथों पर मतदाताओं की संख्या एक हजार से अधिक है वहां एक अतिरिक्त मतदान अधिकारी सहित कुल पांच लोगों की पोलिंग पार्टी भेजी जाएगी।

एक व दो मार्च सहित 12 मार्च को मतगणना के दिन संबंधित निकाय क्षेत्र व साथ लगते तीन किलोमीटर क्षेत्र में बंद रहेंगी शराब की दुकानें

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला में जारी निकाय चुनाव प्रक्रिया के तहत संबंधित निकाय क्षेत्र व उसके तीन किलोमीटर की परिधि में शनिवार एक मार्च, मतदान दिवस यानी 2 मार्च व 12 मार्च को मतगणना के दिन सभी शराब की दुकानें, होटल, रेस्तरां, क्लब और शराब बेचने/परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को शराब बेचने/परोसने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हरियाणा द्वारा हरियाणा शराब लाइसेंस नियम, 1970 के नियम 37(10) के प्रावधानों के तहत आदेश जारी किए गए हैं।

Bharat Sarathi
Author: Bharat Sarathi

Leave a Comment

और पढ़ें

error: Content is protected !!