हरियाणा वन्य जीव (संरक्षण) नियम, 2024 को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

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नए नियमों के तहत वन्यजीव विभाग से परमिट और मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में जनता के लिए दिशा-निर्देश और प्रक्रियाएं तैयार की गई हैं

इन नियमों के तहत अभयारण्यों की सीमाओं के भीतर भूमि पर सर्वेक्षण या जांच करने के लिए व्यक्तियों के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया और निर्धारित प्रारूप बनाया गया है

चंडीगढ़, 4 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा वन्य जीव (संरक्षण) नियम, 2024 को मंजूरी दी गई। नए नियमों के तहत वन्यजीव विभाग से संबंधित विभिन्न प्रकार के परमिट प्राप्त करने के लिए मानदंड स्थापित किए गए हैं।

हरियाणा वन्यजीव (संरक्षण) नियम, 1974 को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत निरस्त कर दिया गया है, और हरियाणा वन्यजीव (संरक्षण) नियम, 2024 को हरियाणा सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया। हरियाणा वन्यजीव (संरक्षण) नियम, 2024 के तहत वन्यजीव विभाग से परमिट और अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में जनता के लिए दिशा-निर्देश और प्रक्रियाएं तैयार की गई हैं।

ये नियम वन्यजीव शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान या वैज्ञानिक प्रबंधन से संबंधित परमिट देने के लिए विस्तृत प्रक्रिया और निर्धारित प्रारूप प्रदान करते हैं। वे विशेष उद्देश्यों के लिए निर्दिष्ट पौधों के संरक्षण के लिए परमिट देने की प्रक्रियाओं और प्रारूपों को भी रेखांकित करते हैं।

 इसके अलावा, इन नियमों के तहत, अभयारण्यों की सीमाओं के भीतर भूमि पर सर्वेक्षण या जांच करने के लिए लोगों  के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया और निर्धारित प्रारूप भी बनाया गया है। इन नियमों में हथियार रखने वाले व्यक्तियों की पंजीकरण प्रक्रिया के लिए भी प्रावधान हैं।

इसके अतिरिक्त,  ये नए नियम वन्यजीव जानवरों, लेखों और ट्राफियों के व्यापार या वाणिज्य के लिए विस्तृत प्रक्रियाओं और निर्धारित प्रारूपों सहित पूरी प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं। ये नियम कानून के तहत अपराधों का संज्ञान लेने के लिए शक्तियों और प्रक्रियाओं को भी परिभाषित करते हैं, साथ ही इसके लिए निर्धारित प्रारूप भी बनाते हैं।

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Author: Bharat Sarathi

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