हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा विलेज कॉमन लैंड (रेगुलेशन) एक्ट, 1961 में संशोधन को प्रदान की स्वीकृति

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संशोधन के तहत, पंजाब विलेज कॉमन लैंड (रेगुलेशन) नियम, 1964 के लागू होने से पहले हरियाणा भूमि उपयोग अधिनियम, 1949 के तहत कलेक्टर द्वारा 20 वर्षों के लिए पट्टे पर दी गई शामिलात देह में भूमि अब शामिलात देह से होगी  बाहर

ग्राम पंचायत अनधिकृत रूप से निर्मित मकानों के कब्जे वाली 500 वर्ग गज तक की भूमि को बाजार मूल्य से कम मूल्य पर नहीं बेच सकती थी

अब अनुमोदन राज्य सरकार के बजाय निदेशक पंचायत द्वारा प्रदान किया जाएगा

चंडीगढ़, 4 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा विलेज कॉमन लैंड (रेगुलेशन) एक्ट, 1961 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई।

संशोधन के अनुसार अधिनियम संख्या 19/2024 के माध्यम से, शामिलात देह में स्थित भूमि, जो कि पंजाब विलेज कॉमन लैंड (रेगुलेशन) नियम, 1964 के लागू होने से पहले कलेक्टर द्वारा हरियाणा भूमि उपयोग अधिनियम, 1949 के तहत 20 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई थी, को शामिलात देह के दायरे से बाहर कर दिया गया है। परिणामस्वरूप, ऐसी भूमि को पट्टे पर देने से संबंधित प्रावधान को हटाने की मंजूरी प्रदान की गई है।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम के तहत पहले यह कहा गया था कि ग्राम पंचायत अनधिकृत रूप से निर्मित मकानों द्वारा कब्जा की गई 500 वर्ग गज तक की भूमि को बाजार मूल्य से कम पर नहीं बेच सकती है। इसके अलावा, पहले ऐसे मामलों में अनुमोदन का अधिकार राज्य सरकार के पास था, अब यह निर्णय लिया गया है कि इस संबंध में अनुमोदन राज्य सरकार के बजाय निदेशक पंचायत द्वारा प्रदान किया जाएगा।

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Author: Bharat Sarathi

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