– जिस क्षेत्र में इकोग्रीन के वैंडरों द्वारा डोर-टू-डोर वेस्ट कलैक्शन सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, उन्हें हटाया जाए

– अगर किसी क्षेत्र की आरडब्ल्यूए बेहतर डोर-टू-डोर वेस्ट कलैक्शन सहित कचरा प्रबंधन करने की इच्छुक है, तो उसे प्राथमिकता देते हुए कार्य सौंपें

– आरडब्ल्यूए डोर-टू-डोर वेस्ट कलैक्शन, सेग्रीगेशन व अधिकृत सैकेंडरी स्थान पर कचरा पहुंचाना करेगी सुनिश्चित, नागरिकों से कचरा शुल्क प्राप्त करने का अधिकार भी आरडब्ल्यूए को दिया जाएगा

गुरूग्राम, 23 दिसंबर। नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त पीसी मीणा ने सभी संयुक्त आयुक्तों से उनके क्षेत्रों में डोर-टू-डोर वेस्ट कलैक्शन प्रक्रिया को पूरी तरह से दुरूस्त करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में लगे इकोग्रीन के वैंडर अगर सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें हटाकर बेहतर कार्य करने की इच्छुक आरडब्ल्यूए को यह कार्य सौंपें।

उक्त निर्देश निगमायुक्त ने बेहतर कचरा प्रबंधन के लिए सभी संयुक्त आयुक्तों के साथ आयोजित बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि संयुक्त आयुक्त अपने-अपने क्षेत्रों में एक सप्ताह के भीतर रैग-पिकर्स तथा अन्य कचरा एकत्रित करने वालों की सूची तैयार करके उन्हें व्यवस्था में शामिल करें और उनके साथ बैठक करके उन्हें पहचान-पत्र जारी करवाएं। रैग-पिकर्स का प्रशिक्षण करवाने तथा उन्हें सैकेंडरी प्वाईंट पर ही कचरा डंपिंग करना सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए।

निगमायुक्त ने कहा कि अधिकारी अपने-अपने जोन में स्थित आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों से बातचीत करें तथा यह जानकारी प्राप्त करें कि उनके क्षेत्र में कचरा एकत्रित करने का कार्य कौन कर रहा है और वह कचरे को कहां पर डाल रहा है। इसके साथ ही इकोग्रीन के जो वैंडर विभिन्न क्षेत्रों में डोर-टू-डोर कचरा एकत्रित करने का कार्य कर रहे हैं, उनकी जांच करवाएं कि वे अपना कार्य सही प्रकार से कर रहे हैं या नहीं। अगर कहीं पर कार्य संतोषजनक नहीं है और अगर वहां की आरडब्ल्यूए कार्य करने की इच्छुक है तो उसे कार्य सौंपें। आरडब्ल्यूए को नागरिकों से कचरा शुल्क एकत्रित करने का अधिकार भी नगर निगम गुरूग्राम द्वारा दिया जाएगा, ताकि आरडब्ल्यूए अपना कार्य बेहतर ढंग से कर सके। निगमायुक्त ने प्रथम चरण में जोनवाईज 5-5 आरडब्ल्यूए को कार्य सौंपने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके अलावा, सफाई कार्य में लगी एजेंसियां भी संतोषजनक कार्य नहीं करती हैं, तो उनका कार्य भी आरडब्ल्यूए को दिया जा सकता है। निगमायुक्त ने सफाई व डोर-टू-डोर कचरा कलैक्शन का कार्य सफाई कर्मचारियों के स्वयं सहायता समूह बनाकर उनके समूह को सौंपने का सुझाव भी दिया।

बैठक में निगमायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी सैकेंडरी कचरा प्वाईंट अगले 20 दिन में कवर किए जाएं, ताकि नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके साथ ही जितने भी कचरा संवेदनशील स्थान हैं, वहां की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। अगर कोई व्यक्ति इन स्थानों पर कचरा फैंकता है, तो उसकी पहचान करके उस पर ठोस कचरा प्रबंधन नियम के तहत कार्रवाई करते हुए चालान किया जाएगा। इसके साथ ही मार्केट क्षेत्रों में अगर कोई दुकानदार सडक़ पर कचरा फैलाता है, तो उसका भी चालान किया जाएगा। निगमायुक्त ने इस बारे में मार्केट एसोसिएशनों के साथ बैठक करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

बैठक में निर्णय लिया गया कि जो बल्क वेस्ट जनरेटर ठोस कचरा प्रबंधन नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत उनके चालान किए जाएंगे तथा चालान राशि को बल्क वाटर बिल में शामिल करके उसकी वसूली सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं पॉलीथीन के थोक विक्रेताओं पर विशेष कार्रवाई भी की जाएगी। इसके तहत उनका सामान जब्त करने, जुर्माना लगाने तथा उनकी दुकानों को सील करने का अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने अवैध होर्डिंग, बैनर व पोस्टर को हटाकर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में सफाई कार्य में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करने का भी निर्णय लिया गया। इसके तहत प्रथम चरण में जोन-4 के वरिष्ठ सफाई निरीक्षक देवेन्द्र बिश्नोई तथा जोन-3 के सुपरवाईजर श्रीकांत को चुना गया है। निगमायुक्त ने इन दोनों कर्मचारियों को सम्मान राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उक्त दोनों कर्मचारियों ने विशेष सफाई अभियान के दौरान अपनी जिम्मेदारियों के निवर्हन में बेहतर प्रदर्शन किया है।

इस मौके पर अतिरिक्त निगमायुक्त अमरदीप सिंह, संयुक्त आयुक्त अखिलेश यादव, डा. नरेश कुमार, विजय यादव, सुमित कुमार व संजीव सिंगला उपस्थित थे।

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