चंडीगढ़, 9 मई- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आज हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारियों को भत्ता) नियम, 2016 में संशोधन किया गया।           

हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी भत्ता) नियम 2016 के नियम 14 में उप-नियम (3) के स्थान पर संशोधन के अनुसार मकान किराया भत्ता की दरें 1 जनवरी, 2016 से 31 जुलाई, 2019 तक की अवधि को छोड़कर समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकारी कर्मचारियों द्वारा मकान किराया भत्ता लेने संबंधित राशि के रूप में विनियमित किया जाएगा। 1 जनवरी, 2016 से  27 अक्टूबर 2016 तक भत्ता वही रहेगा जो मौजूदा अर्थात (पूर्व -संशोधित) वेतन संरचना  के अनुसार जो कर्मचारी पहले से ही ले रहे हैं।           

सरकारी कर्मचारियों द्वारा 27 अक्टूबर, 2016 को लिए जा रहे आवास किराया भत्ते की संबंधित राशि 28 अक्टूबर, 2016 से 31 जुलाई, 2019 के बीच की अवधि के लिए अनिवार्य रूप से देय रहेगी, अर्थात आवास किराया भत्ता पूर्व-संशोधित वेतनमान के प्रकल्पित मूल वेतन पर दिया जाएगा।           

1 जनवरी, 2016 और 31 जुलाई, 2019 की अवधि के दौरान वे कर्मचारी जो पहली बार सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं वे हाउस रेंट अलाउंस के हकदार होंगे।  जिसकी गणना प्रकल्पित प्रवेश स्तर के वेतन पर की जाएगी और जो हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2008 के तहत स्वीकार्य पूर्व-संशोधित वेतन संरचना के अनुसार होगी।             

इसके अलावा हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारियों को भत्ता) के नियम 4 और नियम 8 में भी संशोधन किया गया है।

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