चंडीगढ़, 9 मई – मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्रों के विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 3-सी में वाणिज्यिक भूखंडों और एससीओ में स्वतंत्र मंजिलों के पंजीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।           

वर्तमान में, 1975 के अधिनियम के तहत जारी किए गए लाइसेंस के हिस्से के रूप में एससीओ/वाणिज्यिक भूखंडों में स्वतंत्र मंजिलों के पंजीकरण की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, एचएसवीपी ने पहले ही एससीओ/एससीएफ/डीएसएस के स्वतंत्र तलों के पंजीकरण की अनुमति दे दी है। इसलिए, एचएसवीपी द्वारा पालन की जाने वाली नीति के साथ समानता पर, यह प्रस्तावित है कि वाणिज्यिक भूखंडों/एससीओ के लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों के हिस्से के मामले में स्वतंत्र मंजिलों के पंजीकरण की भी अनुमति दी जा सकती है।           

1975 के अधिनियम की धारा 3-सी एक कॉलोनी में स्थायी रूप से हस्तांतरण, बिक्री, उपहार, विनिमय या पट्टे के उद्देश्य से स्वतंत्र आवासीय मंजिलों के पंजीकरण को सक्षम बनाती है, जिसके लिए पूर्वोक्त अधिनियम के तहत एक लाइसेंस दिया गया है।

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