चंडीगढ़, 9 मई-हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 14.29 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। संशोधन के अनुसार, पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 14.29 को हटा दिया जाएगा, जिससे हैंडी साइड मेमोरियल फंड और सॉन्डर्स-चानन सिंह फंड को समाप्त कर दिया जाएगा और कॉर्पस को पुलिस कल्याण फंड में मिला दिया जाएगा। Post navigation वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में राज्य लेखा परीक्षा निदेशालय नामक एक नया विभाग स्थापित करने का निर्णय वाणिज्यिक भूखंडों और एससीओ में स्वतंत्र मंजिलों के पंजीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।