राज्य कैबिनेट ने इसके लिए मंजूरी दे दी है प्राधिकरण गुणवत्ता आश्वासन के लिए 1+4 स्तरीय प्रक्रिया अपनाएगा चंडीगढ़, 5 अप्रैल- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा की गई घोषणा के अनुसार राज्य सरकार ने वित्त विभाग में शून्य भ्रष्टाचार सुनिश्चित करने, इंजीनियरिंग कार्यों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने और बढ़ाने के लिए गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण (क्यूएए) की स्थापना की है। प्राधिकरण गुणवत्ता आश्वासन के लिए 1+4 स्तरीय प्रक्रिया अपनाएगा।इस संबंध में एक प्रस्ताव को आज यहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। इसमें प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे। प्राधिकरण में अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो राज्य सरकार में सचिव के रैंक का या समकक्ष अधिकारी है या रहा है अथवा केंद्र या राज्य सरकार में इंजीनियर-इन-चीफ है या ऐसा व्यक्ति जिसके पास प्रतिष्ठित संस्थान में गुणवत्ता प्रबंधन या सरकार में कम से कम 25 वर्ष का अनुभव है , वह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों या मुख्य अभियंता या उससे ऊपर के रैंक के राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले किसी संगठन में से एक सदस्य नियुक्त किया जाएगा। वित्त विभाग के प्रशासनिक सचिव या उनकी ओर से उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए उनके द्वारा नामित किया जाने वाला कोई अधिकारी, जो सरकार के सचिव के पद से नीचे का न हो, सदस्य होगा। प्राधिकरण की शक्तियां और कार्य-यह प्राधिकरण इंजीनियरिंग कार्यों में गुणवत्ता और उसके प्रबंधन के लिए मानदंड और मानक स्थापित करेगा और अधिसूचित करेगा। साथ ही , गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं और केंद्रों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों को अधिसूचित करेगा।यह प्राधिकरण गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं और केंद्रों को मानकों के आधार पर मान्यता देगा और गुणवत्ता परीक्षण प्रक्रिया में उनकी अखंडता की निगरानी करेगा और इंजीनियरिंग कार्यों को लागू करने वाले राज्य सरकार के विभागों और उनके स्वामित्व वाले और नियंत्रित संगठनों द्वारा किए गए इंजीनियरिंग कार्यों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन के लिए मानदंड और मानक स्थापित करेगा। प्राधिकरण इंजीनियरिंग कार्यों को लागू करने वाले राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले संगठनों द्वारा आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन मानकों के पालन की निगरानी करेगा। प्राधिकरण इंजीनियरिंग कार्यों को लागू करने वाले राज्य सरकार के विभागों और राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले संगठनों द्वारा इंजीनियरिंग कार्यों में तीसरे पक्ष के गुणवत्ता आश्वासन, नियंत्रण और प्रबंधन की स्थापना, मान्यता और निगरानी करेगा। प्राधिकरण राज्य द्वारा निष्पादित इंजीनियरिंग कार्यों की गुणवत्ता तथा इंजीनियरिंग कार्यों को लागू करने वाले सरकारी विभाग और राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले संगठन इंजीनियरिंग कार्यों और संगठनों को लागू करने वाले राज्य सरकार के विभागों द्वारा इंजीनियरिंग कार्यों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन तंत्र का ऑडिट करेगा और राज्य सरकार या राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से शिकायतों या निर्देशों के आधार पर ऑडिट भी करेगा। Post navigation हरियाणा सरकार ने पंजाब गांव सांझा भूमि (विनियमन) नियम, 1964 में किया संशोधन उम्मीदवारों के लिए पंजीकरण के समय आधार प्रमाणीकरण सेवा अनिवार्य