चंडीगढ़, 5 अप्रैल – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप-सी और ग्रुप-डी पदों पर सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को पंजीकरण के समय आधार प्रमाणीकरण सेवा का उपयोग http://onetimeregn.haryana.gov.in पोर्टल पर अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया। भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने और भर्ती उद्देश्य विशेष रूप से कंप्यूटर डेटा में फर्जी या डुप्लीकेट उम्मीदवारों की अनावश्यक जानकारी को समाप्त करने में सहायता के लिए यह निर्णय लिया गया है। इससे सीधी सरकारी भर्ती प्रक्रिया में विश्वसनीयता भी सुनिश्चित होगी। जब कोई व्यक्ति अपने बायोमेट्रिक डेटा को सांझा करने के लिए सहमत होता है, तो आधार अधिनियम में निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निर्णयों में आधार की वैधता को बरकरार रखा हैैै। Post navigation हरियाणा इंजीनियरिंग कार्यों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली में सुधार के लिए गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण की स्थापना होगी ई-टेंडरिंग का लोगों ने किया भरपूर समर्थन – मनोहर लाल