मतदान केन्द्रों के 100 मीटर एरिया में रहेंगी पाबंधियां चरखी दादरी जयवीर फौगाट, 30 नवंबर, आगामी दो दिसंबर को बाढड़ा में होने वाले जनमत संग्रह को लेकर जिलाधीश प्रीति ने क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है और मतदान केन्द्रों की 100 मीटर परीधि में पांच या अधिक व्यक्तियों के इक्ठा होने व हथियार लेकर चलने पर पाबंधी लगा दी है। जिलाधीश की ओर से दंड प्रक्रिया अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत जारी आदेशों में कहा गया है कि आगामी दो दिसंबर को बाढड़ा क्षेत्र में जनमत संग्रह के लिए ईवीएम से मतदान होना है, जिसके लिए बाढड़ा व हंसावास खुर्द में सात मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। मतदान के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने जरूरी हैं। इसे देखते हुए जिलाधीश ने मतदान केन्द्रों की 100 मीटर परिधी में पाचं या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने और हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। Post navigation यूरिया खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने नेशनल हाईवे 334 बी पर लगाया जाम पुलिस ने लेन ड्राइविंग और रॉन्ग साइड ड्राइविंग को लेकर चलाया स्पेशल जागरूकता अभियान