बेहतर समाज निर्माण के लिए पॉलीथीन व प्लास्टिक का बन्द करें उपयोग

– नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा ने की नागरिकों से अपील
– घरों से निकलने वाले कचरे के लिए ना करें पॉलीथीन का इस्तेमाल, कचरे में भी पॉलीथीन को ना करें मिक्स

गुरूग्राम, 29 नवम्बर। प्लास्टिक एवं पॉलीथीन कैरीबैग हमारे पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, यहां तक कि जीव-जन्तुओं के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। हमें स्वच्छ, सुंदर एवं बेहतर समाज के निर्माण के लिए प्लास्टिक का उपयोग पूर्ण रूप से बन्द करना होगा।

उक्त बात नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा ने गुरूग्राम के नागरिकों से अपील करते हुए कही। उन्होंने कहा कि नगर निगम गुरूग्राम द्वारा प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग, भंडारण एवं बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए विशेष टीमों का गठन किया हुआ है। ये टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में कार्रवाई भी कर रही हैं। अब नगर निगम गुरूग्राम द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि घरों से निकलने वाला कचरा पॉलीथीन कैरीबैग में नहीं होना चाहिए और ना ही उस कचरे में पॉलीथीन कैरीबैग मिक्स हो। नागरिकों को चाहिए कि वे स्वयं प्लास्टिक का उपयोग बन्द करें। बाजार से खरीददारी करते समय पॉलीथीन कैरीबैग में सामान ना लें। अगर आप अपने घर में पॉलीथीन कैरीबैग लेकर ही नहीं आएंगे, तो आपको उसे इधर-उधर फैंकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके द्वारा लिया गया पॉलीथीन कैरीबैग सबसे पहले आपके ही स्वास्थ्य पर नकरात्मक प्रभाव डालता है। अगर आप इसे फैंकते हैं या कचरे में डालते हैं, तो यह हमारे शहर के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है तथा मानव व जीव-जन्तुओं के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है।

निगमायुक्त ने सफाई शाखा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आदेश दिए कि वे डोर-टू-डोर कचरा उठाते समय नागरिकों को इस बारे में जागरूक करें कि वे पॉलीथीन कैरीबैग में कचरा ना दें और ना ही कचरे में पॉलीथीन मिक्स करें। प्रथम चरण में एक सप्ताह तक इस बारे में जागरूक किया जाएगा तथा उसके बाद संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिसमें भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उन्होंने वरिष्ठ सफाई निरीक्षकों, सफाई निरीक्षकों व सहायक सफाई निरीक्षकों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि डोर-टू-डोर कचरा उठाने वाले वाहनों में पॉलीथीन मिक्स ना हो। साथ ही सैंकेडरी कलैक्शन प्वाईंट पर भी पॉलीथीन कैरीबैग ना पहुंचे। अगर ऐसा होता है, तो वे जिम्मेदार होंगे। निगमायुक्त द्वारा बाजार क्षेत्रों में पॉलीथीन कैरीबैग व सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ प्रभावी अभियान जारी रखने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।

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