हर संबंधित विभाग द्वारा राइट टू सर्विस एक्ट की जानकारी कराई जा रही है उपलब्ध
राइट टू सर्विस के दायरेे में आने वाली सेवाओं में विलंब होने पर होगी ऑटो अपील

गुरूग्राम, 10 मई। सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न सेवाओं के लिए राइट टू सर्विस एक्ट के तहत समयसीमा निर्धारित कर दी गई है। सभी विभागों को निर्धारित समय में ही सेवाओं के लिए प्राप्त आवेदनों को निपटाना होता है। सरकार द्वारा पारदर्शिता लानें के उदेश्य से आस नामक ऑटो अपील सॉ टवेयर शुरू किया गया है, जिसके बाद अब किसी भी सेवा में देरी होने पर वह ऑटो अपील में चली जाती है।

डीसी निशान्त कुमार यादव ने बताया कि सरकार प्रदेश में भ्रष्टïाचार मुक्त एवं पारदर्शी प्रशासन देने के लिए अहम कदम उठा रही है। सरकार द्वारा 500 से भी अधिक सरकारी सेवाएं ऑनलाईन व ऑफलाईन माध्यम से दी जा रही हैं और इनके लिए समयसीमा भी निर्धारित की गई है। इसी कड़ी में एक कदम आगे बढ़ते हुए अब सरकार ने आस नामक ऑटो अपील सॉ टवेयर शुरू कर दिया है। अब राइट टू सर्विस एक्ट के तहत समयबद्घता के साथ सेवाओं का निस्पादन सुनिश्चित किया गया है। सरकार द्वारा शुरू किया गया आस ऑटो अपील सॉ टवेयर लोगों के लिए काफी कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित समय में कार्य नहीं होने पर अपने आप आवेदन उच्च सक्षम अधिकारी के पास चला जाता है।उन्होंने बताया कि अगर सक्षम अधिकारी के पास भी काम होने में देरी होती है तो आवेदन आगे वरिष्ठ अधिकारी के पास चला जाता है। अगर इन दोनों स्तरों पर भी कार्य का निपटान नहीं होता है तो आवेदन स्वत: ही राइट टू सर्विस कमीशन के पास पहुंच जाएगा। यह कदम सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक कार्यशैली को जवाबदेह, पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी बनाने के मद्देनजर उठाए हैं। आस-ऑटो अपील सॉ टवेयर आमजन के अधिकारों को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार का एक अहम कदम है। हर स्तर पर निर्धारित समयावधि के दौरान अपील पर एक्शन होगा। ऑटो अपील सॉ टवेयर के शुरू होने से लोगों के कार्य एक निर्धारित समय-सीमा के अन्दर होंगे।

डीसी ने कहा कि राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में आवेदक को सरकारी सेवाएं और योजनाओं का समयबद्ध लाभ देना संबंधित विभाग और अधिकारी का दायित्व है। जिला व उपमंडल स्तर पर कार्यरत सभी विभागों को अपने-अपने कार्यालयों के बाहर सेवा का अधिकार अधिनियम के अनुसार निर्धारित समय सीमा का ब्यौरा चस्पा करना है।

One thought on “राइट टू सर्विस सुशासन की दिशा में बढ़ते कदम में आस की अहम भूमिका”
  1. It is a good step to eradicate rampant corruption in Gurugram. Right to service subjects may be made public to awaken public and to invite suggestions for subjects from public. For example in co-op societies department, the management committees in convenience of A.R. and D.R. used to expell members with out giving opportunity of personal hearing. Even numerous complaints made to A.R.& D.R. but no action. Will complaints from members treated in the Right to service subject ?
    Worthy D.C. ggn and Worthy Registrar co-op societies department, Commissioner sahib of Right to service commission may look into the matter .
    may look into

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