गुरुग्राम 12 मार्च। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण गुरूग्राम के सदस्य सचिव एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रदीप चैधरी ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के मार्ग दर्शन में 10 अपै्रल शनिवार को गुरूग्राम के जिला न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्हांेने बताया कि आपसी सहमति से हल हो सकने वाले विवादों मंे लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं, इसलिए जिन व्यक्तियों के गुरूग्राम जिला की विभिन्न अदालतों में केस चल रहे हैं और वे आपसी सहमति से हल हो सकते हैं, ऐसे मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखवाया जा सकता है। ऐसे लोग लोक अदालत में अपने मामलो का निपटारा करवाकर कोर्ट कचहरी के चक्कर से छुटकारा पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत भी पुरानी पंच परमेश्वर की अवधारणा पर काम करती है और फैसले सुनाती है। लोक अदालत के फैसले का भी सामान्य अदालत के फैसले के बराबर ही मान्यता होती है और लोक अदालत के फैसले के खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील दायर नही हो सकती। श्री चैधरी ने जिला के ऐसे सभी लोगों जिनके विभिन्न अदालतों में केस चल रहे है, उनसे अपील की है कि वे अपने केस लोक अदालत में रखवाकर कोर्ट कचहरी के चक्कर से मुक्ति पाएं। Post navigation भाजपा का विश्वास मत : क्या यही है प्रजातंत्र का स्वरूप ? अहंकार में डूबी सरकार किसानों की आवाज़ सुन नहीं रही