OLA कैब के चालक को कटरनुमा चाकू से चोटें मारकर व जान से मारने की धमकी देकर कार व नगदी लूटने की वारदात को अन्जाम देने वाले 03 बदमाशों को अपराध शाखा फरुखनगर, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने किया काबू।
कैब का अधिक किराया होने के कारण बदमाशों ने कैब चालक के साथ मारपीट करके कार लूटने योजना बनाकर दिया था वारदात को अन्जाम।
आरोपियों द्वारा वारदात में प्रयोग किया गया 01 कटरनुमा चाकू व लूटी गई कार पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के कब्जा से की गई बरामद।

दिनांक 06.12.2020 को थाना फरुखनगर, गुरुग्राम में पुलिस कन्ट्रोल रुम, गुरुग्राम से एक V.T. थाना फरुखनगर के एरिया से एक कार स्वीफट डिजायर सफेद रंग छीनने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई।

उक्त V.T. पर थाना फरुखनगर, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने छीनी गई कार को काफी तलाश किया किन्तु कार कही नही मिली। कार चालक दिलशाद पुत्र इस्तीयक अहमद निवासी गाँव बबूरी थाना लालगंज अजारा जिला प्रतापगढ यू.पी. ने पुलिस को एक लिखित शिकायत के माध्यम से बतलाया कि यह अपने रिश्तेदार की OLA कार SWIFT DZIRE पर ड्रइवरी करता है। दिनांक 6/12/2020 को एक बुकिंग मानेसर से झज्झर जाने के लिए OLA Company से इसे प्राप्त हुई तो यह अपनी गाङी लेकर समय करीब 9:30 PM नोरंगपुर चौक फलाईवर के पास पहुंचा वहां पर तीन लङके जिन्होनें इसकी कार बुक की हुई थी को नोरंगपुर चौक से अपनी गाङी मे बिठा लिया तथा तीनों को लेकर गाङी चलाता हुआ सेल फार्म, फरूखनगर से पहले झज्झर रोङ पर पहुँचा तो उनमें से एक लङके ने इसकी गर्दन पर चाकू रख दिया तथा गाङी रोक दे वरना जान से मारने की धमकी दी तो इसने अपने बचाव के लिए गाङी को साईड मे रोक दिया तीनों इसको गाङी से नीचे उतार दिया तथा मारना पीटना शुरू कर दिया। तीनों ने इसके साथ काफी मारपीट की और उसके बाद इसकी गाङी लेकर वो झज्झर की तरफ भाग गए। इसकी गाङी में लगभग करीब 13 हजार रुपये भी थे।

इस शिकायत पर थाना फरुखनगर, गुरुग्राम में कानून की सम्बन्धित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया।

इस अभियोग में निरीक्षक इन्दीवर, प्रभारी अपराध शाखा फरुखनगर, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए अपने गुप्त सुत्रों की सहायता से व अपनी समझबुझ से उपरोक्त अभियोग की वारदात को अन्जाम देने वाले निम्नलिखित तीनों बदमाशों को कल दिनांक 09.12.2020 को झज्जर बाईपास से काबू करने में बङी सफलता हासिल की हैः-

  1. प्रशान्त पुत्र ईश्वर सिंह निवासी चिमनी, थाना बेरी, जिला झज्जर, उम्र 24 वर्ष।
  2. कुलदीप पुत्र साधु सिंह निवासी केलन्गा, थाना सदर, जिला भिवानी, उम्र 22 वर्ष।
  3. कृष्ण पुत्र रुपसिंह निवासी गाँव केलन्गा, थाना सदर, जिला भिवानी, उम्र 19 वर्ष।
उपरोक्त तीनों आरोपियों को उपरोक्त अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बतलाया कि ये तीनों मानेसर प्राईवेट कम्पनियों में नौकरी करते है और इससे पहले ये शराब के ठेके पर काम करते थे, वर्तमान में ये तीनों मानेसर में किराए पर एक साथ रहते है। दिनांक 06.12.2020 को इन तीनों को अपने उक्त आरोपी साथी के गाँव चिमनी शादी में जाना था। रात को समय होने के कारण व साधन ना होने के कारण इन्होनें एक OLA कैब बुक की और उस कैब को लेकर ये गाँव चिमनी के लिए रवाना हुए। इन्होनें कैब चालक के साथ मारपीट करके उससे उसकी कैब छीनकर भाग जाने की योजना बनाई और इन्होनें कैब चालक को पेशाब करने के बहाने से कैब रुकवाई और उसको चाकू से उसके सिर, गर्दन व पेट पर चोटें मारी व डर दिखाते हुए उसके साथ मारपीट की व चालक के 13 हजार रुपए भी लूट लिए तथा वहां से गाड़ी लेकर भाग गए।

आरोपियों द्वारा उपरोक्त अभियोग की वारदात को अन्जाम देने में प्रयोग किया गया 01 कटनुमा चाकू व उपरोक्त अभियोग में शिकायकर्ता/पीङित से छीनी गई कार (स्वीफ्ट डिजायर) पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के कब्जा से बरामद किया है।

आरोपियों को माननीय अदालत के सम्मुख पेश करके न्यायायिक हिरासत में भेजा जाएगा। अभियोग अनुसंधानाधीन है।

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