नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रा को फिर से शुरू करने से पहले अहम दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. पहले चरण में 80 साल से ज्यादा उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों के हवाई यात्रा करने पर पाबंदी लगा दी है.

नई दिल्लीः नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रा को फिर से शुरू करने से पहले अहम दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. पहले चरण में 80 साल से ज्यादा उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों के हवाई यात्रा करने पर पाबंदी लगा दी है. पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम होने वाले संबोधन से पहले इस तरह की गाइडलाइन को जारी करके सरकार ने बता दिया है कि वो रेल के बाद हवाई यात्रा को भी शुरू करने पर विचार कर रही है.

दिशा-निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाले हवाई सफर में यात्री केबिन में किसी तरह का बैग लेकर के सफर नहीं कर सकेंगे. वहीं चेक-इन में केवल एक बैग ही ले जा सकेंगे, जिसका वजन 20 किलो से कम होगा.

मंत्रालय ने भेजा सभी स्टेकहोल्डर को SOP
मंत्रालय ने फिलहाल हवाई यात्रा से जुड़े सभी स्टेकहोल्डर जैसे कि डीजीसीए, हवाई कंपनियां, हवाई अड्डा संचालक कंपनियां आदि को एक Standard Operating Procedure भेजा है. इस एसओपी के मुताबिक, सभी हवाई कर्मचारियों और यात्रियों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा. अगर किसी यात्री को कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं, या फिर ऐप उसको ग्रीन नहीं दिखाता है, तो उनको हवाई अड्डे के अंदर घुसने की भी इजाजत नहीं मिलेगी.

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