गुरुग्राम जिला में कंटेनमेंट जोन के नए आदेश जारी
गुरुग्राम ब्लॉक में 11 नए क्षेत्र, 3 पुराने बाहर निकले
. पटौदी में वार्ड 11-14 कंटेंमेंट जोन तस ही रहेंगे

फतह सिंह उजाला
पटौदी ।
 कोविड 19 के प्रसार को रोकने के लिये जिलाधीश एवं उपायुक्त अमित खत्री द्वारा कंटेनमेंट जोन के नए आदेश जारी किए गए हैं। जिला आपदा प्रबंधन कमेटी तथा कंटेनमेंट समीक्षा कमेटी की अनुशंसा पर कंटेनमेंट जोनों में बदलाव किया गया है। नए आदेशों के अनुसार जिला में 25 कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं जिसमें से 21 कंटेनमेंट जोन गुरुग्राम ब्लॉक में तथा दो- दो जोन सोहना और पटौदी ब्लॉक में पड़ते हैं। पटौदी पालिका क्षेत्र में वार्ड नंबर 11 को एक कंटेनमेंट जोन में और वार्ड नंबर 14 को दूसरे कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। इसी प्रकार, सोहना में पहले से घोषित गहलोत विहार, जावेद कॉलोनी, पहाड़ कॉलोनी, नट कॉलोनी, आईटीआई कॉलोनी तथा रायपुर गांव को एक कंटेनमेंट जोन में रखा गया है जब कि शिव कुंड, भगत वाड़ा तथा ठाकुर वाड़ा को दूसरे कंटोनमेंट जोन में रखा गया है।  

इस बार के आदेशों में दो नए कालम जोड़े गए हैं, जिसमें प्रत्येक जोन में आखरी पॉजिटिव केस कब रिपोर्ट हुआ तथा उसके डिस्चार्ज होने के बाद 28 दिन पूरे होने की संभावित तिथि दर्शाई गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के नए आदेशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए क्षेत्र को आखरी रिपोर्ट हुए केस के स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होने के 28 दिन बाद ही  कंटेनमेंट से मुक्त किया जा सकता है। इससे पहले 4 मई को जारी आदेशों में गुरुग्राम जिला में कुल 24 क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन में रखा गया था जिसमें से गुरुग्राम ब्लॉक में 13, सोहना ब्लॉक में 9 और पटौदी ब्लॉक में दो कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे। यदि नए कंटेनमेंट आदेशों की तुलना पुराने आदेशों के साथ की जाए तो गुरुग्राम ब्लॉक में पहले घोषित 3 कंटेनमेंट जोनों को बाहर निकाला गया है अर्थात उन्हें कंटेनमेंट से मुक्त किया गया है और 11 नए क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। कंटेनमेंट से बाहर निकाले गए क्षेत्रों में देवीलाल कॉलोनी, सनसिटी सेक्टर 54 तथा पालम विहार के ब्लॉक सी 2 व जे-ब्लॉक शामिल हैं।

गुरुग्राम ब्लॉक में जो 11 नए कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं उनमें अशोक विहार की देव ज्वेलरी शॉप, नंदी धाम, छोटू राम चैक का क्षेत्र भी शामिल है जो पहले बफर जोन में था। इसके अलावा गोदरेज फ्रंटियर सोसाइटी का टावर के, इस्लामपुर  गांव में स्कूल के पास परमावती गली, शनि मंदिर, माता वाली गली व यादराम गली को कंटेनमेंट की सूची में शामिल किया गया है। यही नहीं, कादीपुर एंक्लेव की गली नंबर 4, सूरत नगर फेस 2 की गली नंबर 23, खांडसा रोड पर सब्जी मंडी एरिया, शक्ति नगर की गली नंबर 2, आनंद गार्डन गली नंबर 2 व अशोक गार्डन गली नंबर 3, रामलीला ग्राउंड में खरबंदा अस्पताल के पीछे फ्लाइंग बर्ड स्कूल व आरके सर्जिकल तथा लाल नर्सिंग होम के साथ वाला क्षेत्र, कृष्णा नगर गली नंबर 2, ज्योति पार्क गली नंबर 7 व गली नंबर 9 तथा बलदेव नगर गली नंबर 14 को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों के साथ वाले एरिया को बफर जोन घोषित किया गया है। इनके अलावा, पहले से शामिल फाजिलपुर झाड़सा, गांव झाड़सा सेक्टर 39, सरहौल गांव की लेन नंबर 1, लेन नंबर 7, लेन नंबर 6 बी तथा यादव मेडिकोज, त्यागी वाड़ा, सेक्टर 10 ए का मेघदूत अपार्टमेंट, ओम नगर, प्रेम नगर, सेक्टर 12 के लोटस अस्पताल के साथ का क्षेत्र, आचार्य पुरी व राजीव नगर वेस्ट, डूंडाहेड़ा में पुलिस स्टेशन रोड, अग्रवाल स्वीट्स वाली गली, कम्युनिटी सेंटर, विशाल मेगा मार्ट, आरडी सिटी के तीनों ब्लॉक ए,बी और सी, शैब कुंज, शंकर विहार, चैमा फाटक के साथ वाला क्षेत्र, चंदन विहार भी कंटेनमेंट जोन में ही रहेंगे।

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