विश्व जनसंख्या दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने लगाए जागरूकता शिविर

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों के प्रति किया जागरूक

निःशुल्क विधिक सहायता और उपलब्ध कानूनी सेवाओं की दी जानकारी

गुरुग्राम, 11 जुलाई- विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों पर विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष नरेंद्र सुरा के मार्गदर्शन तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं प्राधिकरण की सचिव निशा के निर्देशन में आयोजित इन शिविरों के माध्यम से आमजन को परिवार नियोजन, जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों तथा विभिन्न कानूनी सेवाओं के बारे में जागरूक किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ताओं और पैरा लीगल वालंटियर्स ने शिविरों में उपस्थित लोगों को विश्व जनसंख्या दिवस के महत्व की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परिवार नियोजन स्वस्थ और समृद्ध परिवार के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार के साथ परिवार का जीवन स्तर बेहतर होता है और समाज के संतुलित विकास को बढ़ावा मिलता है।

शिविरों के दौरान बताया गया कि अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से प्राकृतिक संसाधनों, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, रोजगार, आवास और सार्वजनिक सुविधाओं पर दबाव बढ़ता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण बेरोजगारी, गरीबी और संसाधनों के असमान वितरण जैसी चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं। नागरिकों से जिम्मेदार और जागरूक परिवार नियोजन अपनाने का आह्वान किया गया, ताकि परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान सुनिश्चित किया जा सके।

प्रतिभागियों को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा स्वास्थ्य सेवाओं की भी जानकारी दी गई। पैनल अधिवक्ताओं और पैरा लीगल वालंटियर्स ने बताया कि जनसंख्या स्थिरीकरण आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता और अन्य कानूनी सेवाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। पात्र व्यक्तियों से आवश्यकता पड़ने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम से संपर्क कर निःशुल्क विधिक सहायता का लाभ लेने का आह्वान किया गया।

Bharat Sarathi
Author: Bharat Sarathi

Leave a Comment

और पढ़ें

error: Content is protected !!