– प्राॅपर्टी टैक्स जमा न करने वालों पर लगातार कार्रवाई करेगा निगम
– 30 जून तक ब्याज माफी योजना का लाभ उठाएं

9 जून, मानेसर। नगर निगम मानेसर ने प्राॅपर्टी टैक्स बकायादारों के खिलाफ सख्त रूख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। निगम की टीम ने बकाया प्राॅपर्टी टैक्स जमा नहीं करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर सीलिंग अभियान चलाया। इस कार्रवाई के तहत मंगलवार को सेक्टर-80 स्थित ऐलान मारकाडो माॅल में संचालित पीवीआर सिनेमा और आइरिस ब्राॅडवे माॅल में एक कमर्शियल दुकान को सील कर दिया। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि टैक्स डिफॉल्टरों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा।
इस संबंध में संयुक्त आयुक्त लोकेश यादव ने बताया कि इन प्रतिष्ठानों को कई बार प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद इन्होंने राशि जमा नहीं करवाई, जिसके बाद निगम ने नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की। उन्होंने निगम क्षेत्र के नागरिकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील करते हुए कहा कि वे प्रदेश सरकार की प्रॉपर्टी टैक्स ब्याज माफी योजना का लाभ उठाएं और निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने बकाया कर का भुगतान करें। यह योजना 30 जून तक प्रभावी रहेगी। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले ब्याज को पूरी तरह माफ किया गया है।
नगर निगम लगातार टैक्स डिफाल्टरों को नोटिस भेजकर टैक्स जमा कराने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसके बावजूद यदि कोई प्राॅपर्टी धारक बकाया टैक्स जमा नहीं करता है, तो नियमानुसार संबंधित संपत्ति को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।








