नगर निगम गुरुग्राम ने सभी आरडब्ल्यूए से मांगा पूर्ण सहयोग, बाधा डालने पर होगी कानूनी कार्रवाई
गुरुग्राम, 6 मई। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त एवं प्रधान जनगणना अधिकारी प्रदीप दहिया द्वारा शहर की सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (आरडब्ल्यूए) को जनगणना 2027 के कार्यों में पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जारी पत्र में विशेष रूप से हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन (एचएलओ) को राष्ट्रीय महत्व का कार्य बताते हुए समयबद्ध एवं सफल संचालन के लिए सभी हितधारकों के सहयोग को अनिवार्य बताया गया है।
निगमायुक्त द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, निगम क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली सभी आरडब्ल्यूए को निर्देशित किया गया है कि वे जनगणना कर्मचारियों, सुपरवाइजरों एवं एन्यूमरेटरों को अपने परिसरों में प्रवेश की अनुमति दें तथा जनगणना से संबंधित कार्यों में हरसंभव सहयोग प्रदान करें।
पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जनगणना कर्मचारियों को केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध पहचान पत्रों के सत्यापन के बाद ही प्रवेश दिया जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जनगणना कार्यों के निर्वहन में किसी प्रकार की अनावश्यक रोक, देरी अथवा बाधा उत्पन्न न की जाए।
नगर निगम ने चेतावनी दी है कि जनगणना कार्य में सहयोग न करने, प्रवेश से इनकार करने या किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने को गंभीरता से लिया जाएगा। जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 11(1)(एए) के तहत जनगणना कार्य में बाधा डालने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें कारावास का प्रावधान भी शामिल है।
निगमायुक्त एवं प्रधान जनगणना अधिकारी प्रदीप दहिया ने कहा कि जनगणना देश के विकास एवं योजनाओं के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए सभी आरडब्ल्यूए एवं नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे जनगणना कर्मचारियों के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाएं और इस राष्ट्रीय दायित्व के सफल संचालन में भागीदारी सुनिश्चित करें।








