लोक अदालत में लंबित मामलों के निपटारे के लिए 21 जजों की बेंच गठित

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

ट्रैफिक चालान के लिए 12 बेंच, चेक बाउंस मामलों के लिए 3 अलग बेंचें निर्धारित

सोहना और पटौदी में भी लगेगी लोक अदालत, ट्रैफिक चालान के लिए हेल्प डेस्क स्थापित

गुरुग्राम, 12 मार्च-जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम द्वारा 14 मार्च को जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन माननीय न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के मार्गदर्शन और श्रीमती वाणी गोपाल शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरपर्सन, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जा रहा है।

21 जजों की बेंचों में लंबित मामलों की सुनवाई होगी

ख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण गुरुग्राम श्री राकेश कादियान ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन के लिए इस बार कुल 21 जजों की बेंचों का गठन किया गया है। इनमें से 12 बेंच विशेष रूप से ट्रैफिक चालान मामलों के निपटारे के लिए निर्धारित की गई हैं, जबकि चेक बाउंस से जुड़े मामलों के लिए 3 अलग बेंचें लगाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त अन्य लंबित मामलों के समाधान के लिए भी अलग-अलग बेंचों द्वारा सुनवाई की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक मामलों का समाधान एक ही दिन में किया जा सके।

सोहना और पटौदी में भी मिलेगी सुविधा

उन्होंने बताया कि जिला न्यायालय परिसर के साथ-साथ उपमंडल सोहना और पटौदी में भी लोक अदालत आयोजित की जाएगी। सोहना में एक बेंच और पटौदी में एक बेंच गठित की गई है, जिससे वहां के लोगों को अपने मामलों के समाधान की सुविधा अपने क्षेत्र में ही मिल सके।

ट्रैफिक चालान के लिए हेल्प डेस्क स्थापित

ट्रैफिक चालान के भुगतान को आसान बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से दो हेल्प डेस्क स्थापित की गई हैं। इनमें से एक हेल्प डेस्क कोर्ट के गेट नंबर-2 के पास स्थित मध्यस्थता केंद्र में तथा दूसरी कोर्ट परिसर के अंदर लगाई गई है, जहां नागरिक अपने ट्रैफिक चालान से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उनका निपटारा करवा सकते हैं।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव श्री राकेश कादियान ने नागरिकों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपने लंबित मामलों को लोक अदालत में प्रस्तुत करें। लोक अदालत के माध्यम से मामलों का समाधान होने पर समय और धन दोनों की बचत होती है तथा आपसी सहमति से विवादों का त्वरित समाधान संभव हो पाता है।

उन्होंने बताया कि लोक अदालत से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम के कार्यालय में 0124-2221501 पर संपर्क किया जा सकता है।

Bharat Sarathi
Author: Bharat Sarathi

Leave a Comment

और पढ़ें

error: Content is protected !!