राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर उपभोक्ता अधिकारों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम

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ऑनलाइन शिकायत, एमआरपी, मैन्युफैक्चरिंग डेट और बिल लेने पर दी जानकारी

क्विज़ प्रतियोगिता, कंज़्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और कंज़्यूमर कोर्ट की भी दी जानकारी

गुरुग्राम, 25 दिसंबर- जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग गुरुग्राम द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर “एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोज़ल थ्रू डिजिटल जस्टिस” थीम पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक नरेश कुमार के नेतृत्व में किया गया।

इस अवसर पर एम.के. जैन, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विभागीय अधिकारी-कर्मचारी, विभिन्न स्टेकहोल्डर्स, स्कूल की छात्राएं तथा आमजन बड़ी संख्या में शामिल हुए।

नरेश कुमार ने उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी देते हुए ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे शिकायत दर्ज करने तथा शिकायत की स्थिति को ट्रैक करने की प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि किसी भी वस्तु को खरीदते समय एमआरपी, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट अवश्य देखें तथा खरीद का बिल जरूर लें।

कार्यक्रम के दौरान स्कूल की छात्राओं द्वारा उपभोक्ता जागरूकता विषय पर क्विज़ प्रतियोगिता में भाग लिया गया। प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागियों को पुरस्कार स्वरूप पुस्तकें वितरित की गईं।

इस मौके पर सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार ने कंज़्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में जानकारी दी और उपभोक्ताओं को मिलने वाले कानूनी अधिकारों पर प्रकाश डाला।

मुख्य अतिथि एम.के. जैन ने बैंक, गैस एजेंसी और सर्विस सेक्टर से जुड़े मामलों में उपभोक्ताओं के हितों के बारे में जागरूक किया।
कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि उपभोक्ता अपनी शिकायतें डिस्ट्रिक्ट कंज़्यूमर कोर्ट में 1 करोड़ रुपये तक, स्टेट कंज़्यूमर कोर्ट में 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक तथा नेशनल कंज़्यूमर कोर्ट में 10 करोड़ रुपये से अधिक राशि के मामलों में दर्ज करा सकते हैं।

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Author: Bharat Sarathi

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