विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अब 30 सितंबर तक करें दावे-आपत्तियां: डीसी उत्तम सिंह

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28 अक्टूबर तक दावे-आपत्तियों का होगा निपटारा, 6 नवंबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची

नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए निर्धारित फॉर्म में करें आवेदन

गुरुग्राम, 1 सितंबर- डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय-सारणी में बदलाव किया है। अब नागरिक 30 सितंबर 2026 तक मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निपटारा 28 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा, जबकि 6 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने जिलावासियों से अपील की कि वे प्रारंभिक मतदाता सूची में अपना नाम और परिवार के सभी पात्र सदस्यों के नाम जरूर जांचें। मतदाता सूची में कोई गलती हो या किसी नाम को लेकर दावा अथवा आपत्ति हो, तो तय समय में आवेदन जरूर करें।

इससे पहले हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं उपायुक्तों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने सभी जिलों में अभियान की प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अनुसार सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और त्रुटिरहित ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का सटीक और सही होना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। अभियान के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे और अपात्र या गलत प्रविष्टियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत हटाया जाए।

डीसी उत्तम सिंह ने कहा कि मतदाता सूची को सटीक और सही बनाने में नागरिकों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वह आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है। नाम, पता, आयु, फोटो या अन्य विवरण में गलती होने पर फॉर्म-8 के माध्यम से संशोधन करवाया जा सकता है। वहीं, किसी मृत व्यक्ति, अपात्र व्यक्ति या स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर जा चुके व्यक्ति का नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 के माध्यम से आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।

दावे और आपत्तियां संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारी या सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी के कार्यालय में जमा कराई जा सकती हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। मतदाता सूची से संबंधित जानकारी के लिए नागरिक अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी, निर्वाचक पंजीयन अधिकारी या सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

डीसी ने नागरिकों से अपील की कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते मतदाता सूची में अपना तथा परिवार के सभी पात्र सदस्यों का नाम और विवरण जांच लें। उन्होंने कहा कि सही मतदाता सूची तैयार करने की जिम्मेदारी प्रशासन के साथ-साथ नागरिकों की भी है। इसलिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय भागीदारी करते हुए अपने मताधिकार से संबंधित जानकारी को सटीक और सही रखना सुनिश्चित करें।

बैठक में बादशाहपुर के एसडीएम संजीव सिंगला, पटौदी के एसडीएम दिनेश लुहाच, गुरुग्राम के एसडीएम हितेंद्र कुमार, सोहना के एसडीएम अखिलेश यादव, सीटीएम ज्योति नागपाल, निर्वाचन तहसीलदार राजेंद्र हुड्डा सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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Author: Bharat Sarathi

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