– भारत सारथी

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति 2022-25 की संचालन अवधि को एक वर्ष बढ़ाने, विधि आयोग के अंशकालिक सदस्यों के मानदेय में वृद्धि, करदाताओं के लिए एकमुश्त निपटान योजना में संशोधन, खेल विभाग के सेवा नियम, नगर पालिकाओं में पदों के नए वर्गीकरण, और दूध प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े नियमों में संशोधन जैसे विषयों पर निर्णय शामिल हैं।

हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति 2022-25 को एक वर्ष का विस्तार

हरियाणा की आत्मनिर्भर वस्त्र नीति को जबरदस्त प्रतिक्रिया और सफलता के मद्देनजर इसकी अवधि 18 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। इस नीति का उद्देश्य आधुनिक बुनियादी ढांचे और तकनीकों को अपनाकर कपड़ा उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

इस नीति के तहत 8 प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई थीं, जिनमें पूंजी निवेश सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, हरित उत्पादन को बढ़ावा, कौशल प्रशिक्षण योजना आदि शामिल हैं। अब तक 354 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 108 को 367.51 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता के साथ स्वीकृति मिल चुकी है। इस नीति के तहत अनेक अनूठी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें जंबो बैग, ग्राउंड टर्फ, एंटीबैक्टीरियल तौलिए, ऐक्रेलिक कंबल, पेट-टू-फाइबर जैसी तकनीकी वस्त्र निर्माण इकाइयां शामिल हैं।

पूंजी निवेश सब्सिडी योजना में पहले केवल 86 परियोजनाओं को वित्तीय प्रोत्साहन देने की सीमा थी, जिसे अब हटा दिया गया है। इससे 4,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने और 20,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

विधि आयोग के अंशकालिक सदस्यों के मानदेय में वृद्धि

हरियाणा राज्य विधि आयोग के अंशकालिक सदस्यों का मानदेय 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये प्रति माह कर दिया गया है। विधि आयोग राज्य में कानूनी सुधारों पर काम करता है और विशेषज्ञों की राय के आधार पर नीतिगत सुझाव तैयार करता है।

करदाताओं के लिए ‘एकमुश्त निपटान योजना 2025’ में संशोधन

छोटे करदाताओं को राहत देने के लिए ‘हरियाणा बकाया राशि की वसूली के लिए एकमुश्त निपटान योजना 2025’ में संशोधन किया गया है। जिन करदाताओं पर 10 लाख रुपये तक का कर बकाया है, उन्हें एक लाख रुपये की छूट दी जाएगी।

इस योजना के तहत:

  • 180 दिनों के भीतर आवेदन किया जा सकता है।
  • संबंधित अधिनियम के तहत लगाए गए ब्याज और जुर्माने में छूट मिलेगी।
  • मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने और बकाया राशि की शीघ्र वसूली के लिए इसे लागू किया गया है।

खेल विभाग में ग्रुप-ए सेवा नियम लागू

हरियाणा खेल विभाग के ग्रुप-ए सेवा नियम-2025 को मंजूरी दी गई है। वर्तमान में खेल विभाग में 7 उप निदेशक पद स्वीकृत हैं, लेकिन पदोन्नति के अभाव में इन्हें भरने में कठिनाई हो रही थी। नए नियमों के तहत अब इन पदों को उचित प्रक्रिया के माध्यम से भरा जा सकेगा।

नगर पालिकाओं में पदों के नए वर्गीकरण को मंजूरी

राज्य की 87 नगर पालिकाओं में सरकारी विभागों की तर्ज पर ग्रुप ए, बी, सी और डी के तहत पदों का वर्गीकरण किया गया है।

  • ग्रुप ए और बी के पदों की भर्ती हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) द्वारा होगी।
  • ग्रुप सी और डी पदों की भर्ती हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा की जाएगी।
  • इससे नगर पालिका प्रशासन में कार्यकुशलता बढ़ेगी और सेवा की गुणवत्ता में सुधार आएगा।

डेयरी उद्योग के नियमों में संशोधन

हरियाणा मंत्रिमंडल ने ‘हरियाणा मुर्रा भैंस एवं अन्य दुधारू पशु नस्ल नियम, 2002’ में संशोधन को मंजूरी दी है।

  • अब दूध प्रसंस्करण इकाइयों पर बकाया सेस पर ब्याज दर 24% से घटाकर 12% कर दिया गया है।
  • यह निर्णय दूध प्रसंस्करण उद्योगों को राहत देने और राज्य के डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है।

निष्कर्ष

हरियाणा मंत्रिमंडल के ये फैसले राज्य के औद्योगिक, प्रशासनिक और वित्तीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विशेष रूप से, वस्त्र नीति का विस्तार, छोटे व्यापारियों के लिए कर राहत, नगर पालिकाओं में प्रशासनिक सुधार और डेयरी उद्योग को राहत जैसे निर्णय राज्य की आर्थिक मजबूती को नई दिशा देंगे।

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