बढ़ोतरी 1 नवंबर, 2025 से प्रभावी, फरवरी 2026 में लाभार्थियों को होगा भुगतान
चंडीगढ़,12 फरवरी — हरियाणा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, भत्तों एवं वित्तीय सहायता योजनाओं की दरों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार यह बढ़ी हुई दरें 1 नवंबर, 2025 से प्रभावी होंगी, जिनका भुगतान फरवरी 2026 में लाभार्थियों को किया जाएगा।
सरकारी आदेशों के अनुसार लाडली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, दिव्यांगजन पेंशन (बौने व्यक्तियों सहित), निराश्रित महिलाओं एवं विधवाओं को वित्तीय सहायता, विधुर एवं अविवाहित व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता योजना-2023, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, दुर्लभ रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता, स्टेज-III एवं स्टेज-IV कैंसर रोगियों को वित्तीय सहायता तथा किन्नर पेंशन योजना के तहत अब लाभार्थियों को 3200 रुपये प्रतिमाह पेंशन/सहायता प्रदान की जाएगी।
एसिड पीड़ितों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को भी बढ़ाया गया है। अब दिव्यांगता प्रतिशत के आधार पर 3200 रुपये को आधार मानते हुए सहायता दी जाएगी। 40 से 50 प्रतिशत दिव्यांगता पर 8000 रुपये, 50 से 60 प्रतिशत दिव्यांगता पर 11200 रुपये, तथा 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर 14400 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
इसी प्रकार स्कूल न जाने वाले विभिन्न अक्षमताओं वाले बच्चों को वित्तीय सहायता बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि 2400 रुपये से बढ़ाकर 2600 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। वहीं निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि में भी बढोतरी की गई है। इसके तहत एक बच्चे पर 2300 रुपये प्रतिमाह तथा दो बच्चों पर 4600 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
हरियाणा राज्य में बसे कश्मीरी प्रवासी परिवारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में भी बढ़ोतरी की गई है। अब एक व्यक्ति को 1700 रुपये प्रतिमाह, जबकि एक परिवार को अधिकतम 8500 रुपये प्रतिमाह की सहायता प्रदान की जाएगी।
हरियाणा सरकार का यह निर्णय सामाजिक सुरक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांगजनों, गंभीर रोगियों और अन्य जरूरतमंद वर्गों को आर्थिक संबल मिलेगा।








