चंडीगढ़, 3 जनवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग, राज्य सेवा, कार्यकारी (ग्रुप-क तथा ग्रुप -ख) सेवा नियम, 1998 में संशोधन को मंजूरी दी गई।

ये नियम हरियाणा वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग, राज्य सेवा, कार्यकारी ( ग्रुप-क तथा ग्रुप-ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2023 कहे जाएंगे।

संशोधन के अनुसार, मुख्य वन्य जीव वार्डन का पद राज्य नियमों से हटा दिया गया है, क्योंकि अब इसे भारत सरकार द्वारा भारतीय वन सेवा (हरियाणा कैडर) में पीसीसीएफ स्तर पर शामिल किया गया है। यह संशोधन सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं और दिशा-निर्देशों के अनुपालन में किया गया है।

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