चंडीगढ़, 3 जनवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य वन कार्यकारी अनुभाग (ग्रुप-ग) सेवा नियम, 1998 में काडर से संबंधित पात्रता मानदंड और भर्ती शर्तों में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई।

हरियाणा राज्य वन कार्यकारी अनुभाग (ग्रुप-ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2023 आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

संशोधन के अनुसार, अब सीधी भर्ती और पदोन्नत वन रेंजरों का अनुपात 50:50 होगा। जबकि वर्तमान में यह अनुपात 67:33 है। डिप्टी रेंजर्स को पदोन्नति के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की सिफारिश के मद्देनजर यह संशोधन किया गया है।

वर्तमान में, विभाग में वन रेंजरों के 126 पद हैं, जिनमें से 67 प्रतिशत हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं तथा 33 प्रतिशत पर डिप्टी रेंजरों से पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की जाती है।

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