गुरूग्राम, 30 दिसंबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रविवार को गुरूग्राम में प्रस्तावित आगमन को लेकर मानव रहित एरियल व्हीकल (ड्रोन आदि) के इस्तेमाल पर रोक रहेगी।

जिलाधीश एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला की सीमा के भीतर रविवार 31 दिसंबर, 2023 को मानवरहित एरियल व्हीकल्स (ड्रोन आदि) के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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