चंडीगढ़ 20 दिसंबर – हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों को ग्रुप-ए और ग्रुप-बी पदों के सभी काडर में पदोन्नति में आरक्षण हेतु 7 अक्टूबर, 2023 को जारी दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव द्वारा प्रशासनिक सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी विभाग 7 अक्टूबर, 2023 के निर्देशों के अनुपालन में पदोन्नति आदेश जारी करने से पहले मानव संसाधन विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री की पूर्व मंजूरी लेंगे। Post navigation हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन दो विधेयक किए गए पारित किसान की पहलवान बेटी की आंख से निकला हर आंसू मोदी सरकार की बेशर्मी का प्रमाण है : सुनीता वर्मा